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जितना गांजा, उतनी कड़ी सजा... IIT बाबा की बढ़ेंगी मुश्किलें? जानें क्या कहता है NDPS एक्ट

सोमवार को जयपुर में पुलिस अभय सिंह से पूछताछ करने उनके होटल पहुंची. दरअसल अभय सिंह ने सोशल मीडिया पर सुसाइड की धमकी दी थी जिसके बाद शिप्रा पथ थाना पुलिस रिद्धि सिद्धि पार्क क्लासिक होटल पहुंची और आईआईटी बाबा से सवाल-जवाब किए.

पुलिस को IIT बाबा के पास से मिला गांजा पुलिस को IIT बाबा के पास से मिला गांजा
सृष्टि ओझा
  • नई दिल्ली,
  • 03 मार्च 2025,
  • अपडेटेड 10:52 PM IST

महाकुंभ मेले के दौरान सोशल मीडिया पर 'आईआईटी बाबा' के नाम से मशहूर हुए अभय सिंह को जयपुर पुलिस ने सोमवार को गांजा रखने के आरोप में हिरासत में ले लिया. हालांकि, उनके पास से बरामद गांजा बेहद कम मात्रा में था. लिहाजा बेल बॉन्ड भरने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया. उनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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भारत में नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट, 1985 नशीले पदार्थों के नियंत्रण और रोकथाम के लिए बनाया गया है. यह कानून ड्रग्स के प्रोडक्शन, बिक्री, खरीद, ट्रांसपोर्ट, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट और इस्तेमाल को नियंत्रित करता है.

जितनी मात्रा, उतनी कड़ी सजा

एक्ट की धारा 2(iii)(b) के तहत कैनेबिस में गांजा भी शामिल है. NDPS एक्ट की धारा 20 में गांजे से जुड़े अपराधों की सजा तय की गई है. यह सजा गांजे की मात्रा के आधार पर अलग-अलग होती है.

-छोटी मात्रा (1 किलो तक)- 1 साल तक की जेल या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों.

-1 किलो से 20 किलो तक- 10 साल तक की जेल और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना.

-20 किलो या उससे अधिक (कमर्शियल मात्रा)- 10 से 20 साल तक की जेल और 1 लाख से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना.

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अधिक मात्रा होने पर कठिन हो जाती है जमानत

अगर किसी व्यक्ति के पास कम मात्रा में गांजा मिलता है, तो उसे जमानत मिलने की संभावना अधिक होती है. एक्ट की धारा 37 में जमानत देने के लिए कठोर शर्तें रखी गई हैं. हालांकि कमर्शियल मात्रा या गंभीर मामलों में जमानत की प्रक्रिया कठिन हो जाती है. यह नियम धारा 19, 24 और 27A के तहत आने वाले मामलों पर भी लागू होता है.

क्या है पूरा मामला?

सोमवार को जयपुर में पुलिस अभय सिंह से पूछताछ करने उनके होटल पहुंची. दरअसल अभय सिंह ने सोशल मीडिया पर सुसाइड की धमकी दी थी जिसके बाद शिप्रा पथ थाना पुलिस रिद्धि सिद्धि पार्क क्लासिक होटल पहुंची और आईआईटी बाबा से सवाल-जवाब किए. जब पुलिस ने अभय सिंह से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वह गांजे के नशे में थे. उन्होंने नशे में क्या कहा, क्या बोला उन्हें नहीं पता. अभय सिंह ने पुलिस को अपने पास मौजूद गांजा भी दिखाया जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया और NDPS एक्ट के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है.

1.50 ग्राम गांजा बरामद

पुलिस को सूचना मिली थी कि होटल पार्क क्लासिक में ठहरे हुए अभय सिंह सुसाइड करने का प्रयास कर रहे हैं जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची. आईआईटी बाबा से जब इस संबंध में पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने पास से एक गांजे के पुड़िया निकालकर पुलिस को दिखाई. उन्होंने कहा, 'मैं गांजे के नशे में था. मैंने कुछ कहा हो तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है.' उनके पास से मिले गांजे के वजन 1.50 ग्राम था जिसे पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत जब्त कर लिया है. चूंकि गांजा अल्पमात्रा में था इसलिए उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया. पुलिस ने गांजे को जब्त कर लिया है और आईआईटी बाबा के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.

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