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कोलकाता के आरजी कर फैसले पर गरमाई सियासत, बीजेपी बोली- ममता बनर्जी सबूत नष्ट करने में शामिल, TMC का पलटवार

बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि कोलकाता पुलिस सबूत नष्ट करने में शामिल थी. उन्होंने लिखा कि आरजी कर रेप और हत्या के मामले में आरोपी संजय रॉय की सजा महिला डॉक्टर के लिए न्याय की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम है. हालांकि इससे कोलकाता पुलिस या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दोषमुक्त नहीं किया जा सकता, जो सबूत नष्ट करने और अपराध को छिपाने की कोशिश में शामिल थे.

कोर्ट ने संजय रॉय को दोषी ठहराया है (फाइल फोटो) कोर्ट ने संजय रॉय को दोषी ठहराया है (फाइल फोटो)
सूर्याग्नि रॉय
  • कोलकाता,
  • 18 जनवरी 2025,
  • अपडेटेड 7:12 PM IST

कोलकाता के आरजी केस में संजय रॉय को रेप और हत्या का दोषी ठहराए जाने के बाद सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीति भी गरमा गई है. बता दें कि सियालदह कोर्ट ने शनिवार को संजय रॉय को दोषी ठहराया है. कोर्ट उसकी सजा की घोषणा सोमवार को करेगी.

बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि कोलकाता पुलिस सबूत नष्ट करने में शामिल थी. उन्होंने लिखा कि आरजी कर रेप और हत्या के मामले में आरोपी संजय रॉय की सजा महिला डॉक्टर के लिए न्याय की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम है. हालांकि इससे कोलकाता पुलिस या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दोषमुक्त नहीं किया जा सकता, जो सबूत नष्ट करने और अपराध को छिपाने की कोशिश में शामिल थे. न्याय का पहिया धीरे-धीरे घूमता है, लेकिन ठीक से घूमता है. बीजेपी बंगाल में न्याय की तलाश में पीड़ित परिवार के समर्थन में मजबूती से खड़ी है.

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बीजेपी नेता के बयान पर पलटवार करते हुए टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि लोगों के एक वर्ग ने अपने राजनीतिक हित के लिए गलत सूचना फैलाने की कोशिश की. उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री ने खुद इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है और दोषियों को मृत्युदंड देने की मांग की है, कोलकाता पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही अपराधी को गिरफ्तार कर लिया था, हमने शुरू से ही इस घटना की निंदा की है, लेकिन लोगों के एक वर्ग ने अपने राजनीतिक और निजी हितों को पूरा करने के लिए गलत सूचना फैलाने और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की. आरजी कर के बाद तीन मामलों में राज्य पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और अपराधियों को मृत्युदंड दिया गया. हम चाहते हैं कि इस मामले में भी दोषी को मृत्युदंड मिले. 

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बता दें कि कोर्ट ने संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा- 64 (बलात्कार के लिए सजा), 66 (मृत्यु का कारण बनने के लिए सजा) और 103 (हत्या) के तहत दोषी ठहराया. सियालदह कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने मुकदमा शुरू होने के 57 दिन बाद फैसला सुनाया. जज ने संजय रॉय को दोषी ठहराते हुए अपनी टिप्पणी में कहा, 'तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए.'

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