Advertisement

'कानूनी टीम के पास अपील के लिए 60 दिन', कतर में 8 भारतीयों से जुड़े मामले में MEA का बयान

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि कतर की सर्वोच्च अदालत में आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के लिए 60 दिन का समय दिया गया है. बता दें कि 26 अक्टूबर 2023 में कतर की अदालत ने सभी पूर्व नेवी अफसरों को मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन पिछले सप्ताह कतर ने फांसी की सजा को कम कर दिया था.

सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 04 जनवरी 2024,
  • अपडेटेड 6:20 PM IST

कतर ने 8 भारतीयों की फांसी की सजा को कम कर दिया था.जिसके बाद इनके सुरक्षित वापस भारत लौटने की उम्मीद बढ़ गई है. वहीं इस मामले में विदेश मंत्रालय ने कहा कि कतर की जेल में बंद 8  भारतीयों की कानूनी टीम को कतर की अपील अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 60 दिन का समय दिया गया है.

Advertisement

पिछले महीने कतर की अदालत ने 8 भारतीयों को दी गई मौत की सजा को कम कर दिया था और उन्हें अलग-अलग अवधि के लिए जेल की सजा सुनाई थी. बता दें कि 26 अक्टूबर 2023 में कतर की अदालत ने सभी पूर्व नेवी अफसरों को मौत की सजा सुनाई थी.  

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि कतर की सर्वोच्च अदालत में आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के लिए 60 दिन का समय दिया गया है.

कतर की कोर्ट में अपील की अब तक छह सुनवाइयां हो चुकी हैं. तीन सुनवाइयां अपील अदालत में हुई हैं, वहीं अन्य तीन निचली अदालत में हुई हैं. परिवार वाले सभी पूर्व नेवी अफसरों की भारत वापसी के विकल्प पर जोर दे रहे हैं.

कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी सभी आरोपियों को माफी दे सकते हैं. लेकिन अमीर की माफी कतर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही लागू की जा सकती है. आठ लोगों में से एक के परिवार वालों ने बताया है कि क्षमा याचिका दायर करने में कम से कम तीन महीने और लगने की संभावना है. 

Advertisement

परिवार के सदस्यों का कहना है कि गुरुवार को जब अदालत में सुनवाई हो रही थी, उस वक्त सभी पूर्व नेवी ऑफिसर अदालत में ही मौजूद थे. लेकिन फैसला सुनाए जाने के समय वे मौजूद नहीं थे. उन्हें यह पता नहीं है कि उनकी अपील पर क्या फैसला हुआ है. उन्हें संभवतः वकील और दूतावास के अधिकारियों के साथ होने वाली बैठक में पता चलेगा. 
 

TOPICS:
Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement