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चेन्नईः ऑफिस में मोबाइल यूज करने पर हाईकोर्ट सख्त, कहा- ये अच्छी आदत नहीं

Madras High Court Judgment: मद्रास हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई की. इसमें कोर्ट ने कहा कि ऑफिस आवर में पर्सनल यूज के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करना गलत है. इसकी परमिशन नहीं दी जानी चाहिए.

ऑफिस में मोबाइल यूज पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की (सांकेतिक तस्वीर) ऑफिस में मोबाइल यूज पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की (सांकेतिक तस्वीर)
अक्षया नाथ
  • चेन्नई,
  • 15 मार्च 2022,
  • अपडेटेड 1:39 PM IST
  • चेन्नई हाईकोर्ट ने याचिका पर की सुनवाई
  • 'मोबाइल यूज की परमिशन नहीं होनी चाहिए'

Madras High Court Judgment: मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने मंगलवार को एक याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को अपने कार्यालय समय के दौरान निजी इस्तेमाल के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. साथ ही कोर्ट ने कहा कि ऑफिस में मोबाइल का इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं है.

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दरअसल, स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने याचिका दायर की थी. ऑफिस में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर उसके खिलाफ निलंबन का आदेश जारी किया गया था. सरकारी अधिकारी ने याचिका में इस आदेश को रद्द किए जाने की गुहार लगाई थी. इस पर हाईकोर्ट की पीठ ने सुनवाई की.

जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने केस की गहराई में जाने से इनकार करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए काम के घंटों के दौरान अपने निजी इस्तेमाल के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना अब सामान्य हो गया है और यह अच्छी आदत नहीं है.

अदालत ने राज्य सरकार को इस संबंध में नियम बनाने और इसका उल्लंघन करने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है. साथ ही राज्य सरकार को अगले 4 सप्ताह के भीतर प्रस्तावित विनियमन पर एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है.

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