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'पहले हाईकोर्ट जाएं...', महाकुंभ में मौतों पर PIL डालने वाले को सुप्रीम कोर्ट ने कहा

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी. अदालत ने याचिका खारिज कर दी. 

महाकुंभ में मौतों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा महाकुंभ में मौतों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
अनीषा माथुर
  • नई दिल्ली,
  • 03 फरवरी 2025,
  • अपडेटेड 1:04 PM IST

महाकुंभ में भगदड़ में हुई मौतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता से इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा.

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी. अदालत ने याचिका खारिज कर दी. 

मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई खन्ना ने कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी. लेकिन आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए. इस मामले में उत्तर प्रदेश सराकार की ओर पेश एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि मामले में एक याचिका हाईकोर्ट के समक्ष पहले से ही लंबित है. सीजेआई ने कहा कि आप हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं. इस मामले में जांच समिति पहले से ही गठित की गई है.

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कुंभ में भगदड़ में हुई मौतों पर एडवोकेट विशाल तिवारी ने अदालत में जनहित याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता ने कहा कि ये घटना सिर्फ एक राज्य की नहीं है. भगदड़ की घटनाएं अब नियमित हो गई है. इस याचिका में कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर दिशानिर्देश लागू करने की मांग की गई थी. बता दें कि महाकुंभ में मची भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई थी जबकि कई लोग घायल हुए थे. 

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