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महुआ मोइत्रा से जुड़े 'गोपनीय सूचना लीक' मामले में दिल्ली HC ने सुरक्षित रखा फैसला, कोर्ट में क्या-क्या हुआ?

तृणमूल कांग्रेस की लीडर महुआ मोइत्रा के द्वारा ईडी को मीडिया में 'गोपनीय' जानकारी लीक करने से रोकने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर शुक्रवार को फैसला सुनाया जाएगा.

महुआ मोइत्रा से जुड़े 'गोपनीय सूचना लीक' मामले में दिल्ली HC ने सुरक्षित रखा फैसला (फाइल फोटो) महुआ मोइत्रा से जुड़े 'गोपनीय सूचना लीक' मामले में दिल्ली HC ने सुरक्षित रखा फैसला (फाइल फोटो)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 22 फरवरी 2024,
  • अपडेटेड 1:34 PM IST

तृणमूल कांग्रेस (TMC) की लीडर और पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में एक याचिका दायर की थी. इसमें उन्होंने ईडी को मीडिया में खुद से जुड़ी 'गोपनीय' जानकारी लीक करने से रोकने की मांग की थी. कोर्ट ने गुरुवार को मामले पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट ने कहा कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत महुआ के खिलाफ जांच के संबंध में याचिका पर 23 फरवरी को आदेश पारित किया जाएगा.
पूर्व सांसद की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट ने दावा किया कि हुआ मोइत्रा को परेशान किया जा रहा था और एजेंसी द्वारा समन जारी करने की जानकारी उन्हें मिलने से पहले ही मीडिया के द्वारा पब्लिक कर दी गई थी.

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'आप एक पब्लिक पर्सन हैं...'
जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि संबंधित समाचार रिपोर्ट में तथ्यात्मक दावे किए गए हैं. वह एक खबर है, आप एक पब्लिक पर्सन हैं. यह केवल एक तथ्यात्मक दावा है. 

'महुआ मोइत्रा के लिए यह सही नहीं'
महुआ मोइत्रा के वकील रेबेका जॉन ने दलील दी कि वह किसी भी तरह की जांच करने के लिए एजेंसी के अधिकार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इस तरह की जानकारी मीडिया में लीक होना, महुआ मोइत्रा के लिए सही नहीं है. वकील ने आगे तर्क दिया कि यह मामला सूचना दिए जाने से पहले जानकारी लीक होने के बारे में है. बिना किसी भी प्रेस रिलीज के ईडी महुआ के बारे में संवेदनशील और गोपनीय जानकारी दे रहा है.

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एक न्यूज ऑर्गनाइजेशन की तरफ से पेश हुए वकील सिद्धांत कुमार ने कहा कि याचिकाकर्ता एक सार्वजनिक अधिकारी है. वो उन आरोपों की जांच का सामना कर रही हैं, जो पब्लिक डोमेन में हैं. इस तरह से यह मामला सार्वजनिक बहस का विषय बन गया है. उन्होंने कहा कि इस मामले में कुछ भी पूर्वाग्रहपूर्ण नहीं है और मीडिया रिपोर्ट सूत्रों पर आधारित है.

ईडी की तरफ से पेश हुए वकील ने मीडिया में सूचना लीक करने के दावे पर कहा कि उनकी तरफ से किसी भी तरह की कोई सूचना लीक नहीं हुई है. 

बता दें कि ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत एक मामले के संबंध में महुआ मोइत्रा को समन जारी किया है. सूत्रों के मुताबिक मामले में कुछ अन्य विदेशी प्रेषण और फंड ट्रांसफर के अलावा नॉन रेसीडेंट एक्सटर्नल (NRE) खाते से जुड़े लेनदेन एजेंसी की जांच के दायरे में हैं.
 

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