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3 बच्चों की हत्या और पत्नी को जान से मारने की कोशिश..., कोर्ट ने शख्स को सुनाई सजा-ए- मौत

मैंगलोर में एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपने तीन बच्चों की हत्या करने और अपनी पत्नी को कुएं में धकेल कर मारने की कोशिश करने के आरोप में दोषी ठहराया. कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई है.

बच्चों की हत्या के दोषी शख्स को कोर्ट ने सुनाई सजा-ए- मौत (सांकेतिक तस्वीर) बच्चों की हत्या के दोषी शख्स को कोर्ट ने सुनाई सजा-ए- मौत (सांकेतिक तस्वीर)
aajtak.in
  • मैंगलोर,
  • 01 जनवरी 2025,
  • अपडेटेड 3:13 PM IST

कर्नाटक के मैंगलोर में एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपने तीन बच्चों की हत्या करने और अपनी पत्नी को कुएं में धकेल कर मारने की कोशिश करने के आरोप में दोषी ठहराया. दोषी शख्स को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है. तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की न्यायाधीश ने 31 दिसंबर को हितेश शेट्टीगर को मौत की सजा सुनाई है.  

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पुलिस के मुताबिक घटना 23 जून 2022 को पद्मनूर गांव में हुई. आरोपी ने कथित तौर पर अपने तीन बच्चों को कुएं में धकेल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई. उसने अपनी पत्नी लक्ष्मी को भी उसी कुएं में धक्का देकर हत्या करने का प्रयास किया. हालांकि महिला की जान बच गई.
 
जांच में पता चला कि शख्स बेरोजगार था और अक्सर अपनी पत्नी से झगड़ा करता था. घटना के दिन, पत्नी से झगड़े के बाद उसने अपराध करने से पहले अपने बच्चों के स्कूल से लौटने तक इंतजार किया. बच्चों की जान लेने के बाद जब उसने पत्नी को कुएं में फेंका तो महिला मदद के लिए चिल्लाई. वहां पास में काम कर रहे एक फूल विक्रेता ने उसकी चीख सुनी और कुएं में उतरकर उसे बचाया. जांच के दौरान पता चला कि शख्स की बड़ी बेटी ने कुएं में लगे पंप पाइप से चिपक कर खुद को बचाने की कोशिश की थी. लेकिन उसके पिता ने पाइप को चाकू से काट दिया, जिससे वह कुएं में गिर गई और बच नहीं सकी.

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एक शिकायत के आधार पर, मुल्की पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 307 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया था. इंस्पेक्टर कुसुमधारा के नेतृत्व में और एएसआई संजीव की सहायता से एक विस्तृत जांच के बाद, एक आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया गया था. अभियोजक मोहन कुमार ने मुकदमे के दौरान मजबूत सबूत पेश किए, जिससे आरोपी के अपराध की पुष्टि हुई. अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि बच्चों की नृशंस हत्या और पत्नी की जान लेने के प्रयास के लिए अधिकतम सजा की आवश्यकता है.

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