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MF हुसैन की पेंटिंग पर विवाद, कोर्ट ने दिल्ली आर्ट गैलरी के निदेशकों के खिलाफ FIR की मांग पर आदेश रखा सुरक्षित

कोर्ट ने जांच अधिकारी (IO) द्वारा दाखिल की गई कार्रवाई रिपोर्ट पर विचार किया. रिपोर्ट में कहा गया कि जांच अधिकारी ने दिल्ली आर्ट गैलरी की सीसीटीवी फुटेज और एनवीआर (नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर) को जब्त कर लिया है. गैलरी द्वारा उपलब्ध कराई गई पेंटिंग्स की सूची में विवादित पेंटिंग्स का उल्लेख किया गया है.

सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर
सृष्टि ओझा
  • नई दिल्ली,
  • 22 जनवरी 2025,
  • अपडेटेड 7:55 PM IST

दिल्ली की पाटियाला हाउस कोर्ट ने एम एफ हुसैन की हिंदू देवी-देवताओं पर आधारित दो विवादास्पद पेंटिंग प्रदर्शित करने को लेकर दिल्ली आर्ट गैलरी और उसके निदेशकों के खिलाफ FIR दर्ज करने की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है,

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को सूचित किया कि विवादित पेंटिंग्स को जब्त कर लिया गया है. ये कदम तब उठाया गया जब अदालत ने सोमवार (20 जनवरी) को पुलिस को पेंटिंग जब्त करने और 22 जनवरी 2025 को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था.

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कोर्ट ने जांच अधिकारी (IO) द्वारा दाखिल की गई कार्रवाई रिपोर्ट पर विचार किया. रिपोर्ट में कहा गया कि जांच अधिकारी ने दिल्ली आर्ट गैलरी की सीसीटीवी फुटेज और एनवीआर (नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर) को जब्त कर लिया है. गैलरी द्वारा उपलब्ध कराई गई पेंटिंग्स की सूची में विवादित पेंटिंग्स का उल्लेख किया गया है.

निजी प्रदर्शनी में दिखाई गईं पेंटिंग्स

जांच रिपोर्ट में कहा गया कि यह प्रदर्शनी एक निजी स्थान पर आयोजित की गई थी और इसमें केवल कलाकारों के मूल कार्यों को प्रदर्शित किया गया था.

पिछले आदेश और शिकायत

18 दिसंबर को कोर्ट ने दिल्ली आर्ट गैलरी में लगे कैमरों की सीसीटीवी फुटेज के संरक्षण और प्रस्तुति के लिए याचिका स्वीकार की थी. कोर्ट ने 4 दिसंबर 2024 को दोपहर 12:00 बजे से 1:00 बजे तक की फुटेज को सुरक्षित रखने और 4 जनवरी 2025 को पेश करने का निर्देश दिया था.

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शिकायतकर्ता ने जताई आपत्ति

इस मामले में शिकायतकर्ता वकील अमिता सचदेवा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दावा किया कि उन्होंने दिल्ली आर्ट गैलरी में विवादित पेंटिंग्स की तस्वीरें खींची थीं और इस पर आपत्ति जताते हुए शिकायत दर्ज कराई थी. अब अदालत ने FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा है. मामला अभी विचाराधीन है. 

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