
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार वक्फ अधिनियम में संशोधन करने की तैयार कर रही है. आज इन अधिनियमों में संशोधन को लेकर बिल संसद में पेश किया जा सकता है. बिल के आज पेश होने के कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं, क्योंकि 5 अगस्त को मोदी सरकार बड़े फैसले लेती आई है. 2020 में 5 अगस्त को राम मंदिर की आधारशिला रखी गई थी. वहीं, 2019 में 5 अगस्त को धारा 370 हटाई गई थी.
सूत्रों के मुताबिक तीन दिन पहले 2 अगस्त को कैबिनेट ने वक्फ एक्ट में कुल 40 संशोधनों को मंजूरी दी है. इन संशोधनों के पारित होने के बाद वक्फ बोर्ड की शक्तियां सीमित हो जाएंगी. इन संशोधनों का उद्देश्य किसी भी संपत्ति को 'वक्फ संपत्ति' के रूप में नामित करने के वक्फ बोर्ड के अधिकार को प्रतिबंधित करना है.
मोदी सरकार का क्या प्लान है?
शुक्रवार को कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी. मोदी सरकार कैबिनेट में वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को "वक्फ संपत्ति" बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है. इन संशोधनों का उद्देश्य किसी भी संपत्ति को 'वक्फ संपत्ति' के रूप में नामित करने के वक्फ बोर्ड के अधिकार को प्रतिबंधित करना है. वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों पर किए गए दावों का अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा. संशोधन विधेयक पारित होने के बाद वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट और ट्रांसफर में बड़ा बदलाव आएगा. सूत्रों का कहना है कि कानून में संशोधन की वजहों का भी जिक्र किया है. इसमें जस्टिस सच्चर आयोग और के रहमान खान की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त कमेटी की सिफारिशों का हवाला दिया है.
कानून का सही इंप्लीमेंटेशन हो: मौलाना सुफियान
दारुल उलूम फरंगी महल के प्रवक्ता मौलाना सुफियान निजामी ने कहा है कि हमारे बुजुर्गों ने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को वक्फ को डोनेट किया ताकि उसका इस्तेमाल मुसलमानों की तरक्की के लिए हो सके. हमारे पास वक्फ एक्ट पहले से है, वक्फ बोर्ड का गठन इसीलिए हुआ ताकि वक्फ प्रॉपर्टी का सही से इंतजाम किया जा सके. मौलाना निजामी ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वह वक्फ बोर्ड के हाथों को मजबूत करे. बोर्ड की प्रॉपर्टी पर जहां कब्जा है उसे खाली कराया जाए.