Advertisement

'YouTube कंटेंट को रेगुलेट करने की जरूरत', अश्लीलता पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से दखल देने को कहा

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा,'अगर सरकार ऑनलाइन कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए कोई ठोस कदम उठाती है तो हमें बहुत खुशी होगी.' कोर्ट ने कहा कि सख्त नियम न होने की वजह से ही यूट्यूबर्स सीमाएं लांघते हैं.

सुप्रीम कोर्ट  (File Photo) सुप्रीम कोर्ट (File Photo)
नलिनी शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 18 फरवरी 2025,
  • अपडेटेड 1:32 PM IST

अश्लील कंटेंट मामले में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की अपील पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने यूट्यूबर को जमकर फटकार लगाई. साथ ही यूट्यूब के कंटेंट को रेगुलेट करने की भी बात कही. कोर्ट ने कहा, 'हमें ऑनलाइन अश्लील कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए कुछ करने की जरूरत है.'

कोर्ट ने सरकार से जताई उम्मीद

Advertisement

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा,'अगर सरकार ऑनलाइन कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए कोई ठोस कदम उठाती है तो हमें बहुत खुशी होगी.' कोर्ट ने कहा कि सख्त नियम न होने की वजह से ही यूट्यूबर्स सीमाएं लांघते हैं. 

गिरफ्तारी से दी सशर्त राहत

भारी फटकार के बाद कोर्ट ने यूट्यूबर को गिरफ्तारी से सशर्त राहत दे दी है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने इंडिया गॉट लेटेंट शो करने पर पाबंदी लगाने के साथ रणवीर का पासपोर्ट जब्त करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने रणवीर को आदेश दिया है कि वो बिना उनकी इजाजत लिए देश से बाहर नहीं जा सकते हैं. रणवीर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर महाराष्ट्र और असम में दर्ज FIR को जोड़ने और गिरफ्तारी से संरक्षण दिए जाने की मांग की थी.

Advertisement

सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर को उनके द्वारा किए गए वल्गर कमेंट पर फटकार लगाई है. कोर्ट ने दो टूक कहा है कि इनके दिमाग में गंदगी भरी है. ऐसे व्यक्ति का केस हम क्यों सुनें. पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी टिप्पणी करें. आप लोगों के माता पिता की बेइज्जती कर रहे हैं. ऐसा लगता है कि आपके दिमाग मे कुछ गन्दगी है. जिस विकृत मानसिकता का प्रदर्शन किया गया है, उससे पूरा समाज शर्मिंदा होगा.

यह भी पढ़ें: 'ये अश्लीलता नहीं तो और क्या है...', रणवीर इलाहाबादिया केस में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट, पढ़ें 10 बड़ी टिप्पणियां

रणवीर की भाषा थी अपमानजनक- कोर्ट 

रणवीर के वकील अभिनव ने कहा कि उनका मकसद हास्य था न कि किसी की गरिमा या भावना को ठेस पहुंचाना. जस्टिस सूर्यकांत ने फटकारते हुए कहा कि क्या कला के नाम पर आपको लाइसेंस मिल गया है? आपकी भाषा अपमानजनक और आपत्तिजनक थी. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि फिलहाल तो उनके खिलाफ दो FIR हैं. अभिनव ने कहा कि तीसरी FIR भी दर्ज की जा रही है. रणवीर के बयान पर नाराजगी जताते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि क्या आप आपत्तिजनक बयानों का बचाव कर रहे हैं? अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है. मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे मामलों में घृणा ही करता हूं. जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि अश्लीलता के मापदंड क्या हैं?

Advertisement

क्या है विवाद? 

स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में रणवीर इलाहाबादिया बतौर गेस्ट जज शामिल हुए थे. इस कार्यक्रम में उन्होंने एक कंटेस्टेंट से उसके पेरेंट्स की सेक्स लाइफ पर विवादित सवाल पूछ डाला था. रणवीर के भद्दे सवाल का क्लिप देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसे देखने के बाद लोगों का उनपर गुस्सा फूट पड़ा. कई बड़े-बड़े क्रिएटर्स ने रणवीर की आलोचना की है. उनके पॉडकास्ट के इनवाइट को कुछ सेलेब्स ने कैंसिल किया है.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement