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NEET PG मेडिकल सीटों में आरक्षण को SC से मंजूरी, लेकिन भरना होगा बॉन्ड

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी डॉक्टरों के लिए NEET PG मेडिकल सीटों में आरक्षण प्रदान करने की अनुमति दी. हालांकि, डॉक्टरों को ग्रामीण या दूरस्थ क्षेत्र या आदिवासी क्षेत्रों के पोस्टिंग में 5 साल की सेवा के लिए बॉन्ड पर हस्ताक्षर करना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 31 अगस्त 2020,
  • अपडेटेड 11:20 AM IST

राज्य सरकारों को सरकारी डॉक्टरों के लिए NEET PG मेडिकल सीटों में आरक्षण प्रदान करने की अनुमति दी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्टरों को ग्रामीण या दूरस्थ क्षेत्र या आदिवासी क्षेत्रों के पोस्टिंग में 5 साल की सेवा के लिए बॉन्ड पर हस्ताक्षर करना चाहिए. आरक्षण को रोकने वाले एमसीआई नियम को मनमाना और असंवैधानिक घोषित किया गया.
 

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