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भारतीय सेना में बढ़ सकती है रिटायरमेंट की उम्र, पेंशन में भी बदलाव का प्रस्ताव

प्रस्ताव में वायु सेना और नौसेना में कर्नल और समकक्षों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है. इसे 54 से बढ़ाकर 57 की जाएगी. वहीं ब्रिगेडियर और उनके समकक्षों को अब मौजूदा 56 वर्ष से 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त करने का प्रस्ताव है.

भारतीय सैनिक (सांकेतिक तस्वीर- पीटीआई) भारतीय सैनिक (सांकेतिक तस्वीर- पीटीआई)
मंजीत नेगी
  • नई दिल्ली,
  • 05 नवंबर 2020,
  • अपडेटेड 12:16 AM IST
  • सैन्य अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव
  • सैन्य अधिकारियों के पेंशन में भी हो सकता है बदलाव
  • चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ के तहत विभाग के प्रस्ताव

चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ (CDS) जनरल बिपिन रावत के तहत डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने सेना में बड़े सुधारों के लिए प्रस्ताव तैयार किया है. इस प्रस्ताव में सेना के जवानों और सैन्य अफसरों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाए जाने का प्रस्ताव दिया गया है. साथ ही पेंशन को लेकर भी प्रस्ताव दिए गए हैं.

जनरल बिपिन रावत के अधीन विभाग ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि रक्षा बलों में अत्यधिक कुशल लोगों को बनाए रखने के लिए यह प्रस्तावित किया गया है कि समय से पहले सेवानिवृत्ति लेने वाले अधिकारियों की पेंशन योग्यताओं को संशोधित किया जाएगा. शीर्ष सरकारी सूत्रों ने आजतक/इंडिया टुडे को बताया कि इन सभी प्रस्तावों को सशस्त्र बलों में मेनपावर के सर्वोत्तम उपयोग के लिए शुरू किया जा रहा है. वर्तमान प्रस्तावों का समर्थन करने के लिए कई और प्रस्ताव पाइपलाइन में हैं.

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प्रस्ताव में वायु सेना और नौसेना में कर्नल और समकक्षों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है. इसे 54 से बढ़ाकर 57 की जाएगी. वहीं ब्रिगेडियर और उनके समकक्षों को अब मौजूदा 56 वर्ष से 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त करने का प्रस्ताव है. वहीं मेजर जनरल्स मौजूदा 58 में से 59 वर्ष की आयु में रिटायर होंगे.

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इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल की सेवानिवृत्ति की आयु 60 साल ही रहेगी. वहीं लॉजिस्टिक, टेक्निकल और मेडिकल ब्रांच में जूनियर कमीशंड ऑफिसर और जवानों की रिटायरमेंट की उम्र 57 साल करने का प्रस्ताव दिया गया है. इसमें भारतीय सेना की EME, ASC और AOC ब्रांच भी शामिल होंगी.

वहीं समय से पहले सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मियों के लिए पेंशन में प्रस्तावित संशोधन के मुताबिक 20-25 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मी 50 प्रतिशत के पेंशन के हकदार होंगे. जबकि 25-30 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने वालों के लिए यह 60 प्रतिशत होगी. इसके अलावा 35 साल की सेवा के बाद रिटायर होने वाले कर्मी अपनी पूरी पेंशन के लिए हकदार होंगे.

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इनमें संशोधन नहीं

सूत्रों ने कहा कि युद्ध के हताहतों या चिकित्सा कारणों से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक बलों के लिए पेंशन पात्रता में कोई संशोधन नहीं होगा. जनरल रावत इनका समर्थन करने के लिए और अधिक प्रस्ताव ला रहे हैं और उन अधिकारियों के लिए बेहतर मार्ग प्रदान करेंगे जो कम रिक्तियों और सेवा प्रतिबंधों के कारण बाहर हैं. सूत्रों ने कहा कि इन प्रस्ताव का कारण यह है कि कई विशेषज्ञ और सुपर विशेषज्ञ हैं जिन्हें सशस्त्र बलों में अत्यधिक कुशल नौकरियों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है जो इसे अन्य क्षेत्रों में काम करने के लिए छोड़ देते हैं.

 

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