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नीतीश कटारा हत्याकांड: दोषी की सजा पूरी होने के बाद भी रिहाई नहीं, दिल्ली प्रिंसिपल सेक्रेटरी को SC का नोटिस

पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने को लेकर फैसला लेने के लिए दिल्ली सरकार को आज तक की मोहलत दी थी. सुखदेव पहलवान की 10 मार्च 2025 को सजा पूरी हो चुकी है.

सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 18 मार्च 2025,
  • अपडेटेड 1:21 PM IST

नीतीश कटारा हत्याकांड में 20 साल की सजा पूरी कर चुके दोषी सुखदेव पहलवान की रिहाई नहीं किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी (होम) को अवमानना का नोटिस जारी किया है. 28 मार्च की सुनवाई में दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी (होम) को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश होने का आदेश दिया.

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दिल्ली सरकार ने कहा कि आज इस मामले पर मीटिंग होनी है इसलिए अदालत आज की सुनवाई टाल दे. 

10 मार्च को पूरी हुई सजा

पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने को लेकर फैसला लेने के लिए दिल्ली सरकार को आज तक की मोहलत दी थी. सुखदेव पहलवान की 10 मार्च 2025 को सजा पूरी हो चुकी है. नीतीश कटारा हत्याकांड में विकास यादव के साथ सुखदेव पहलवान को भी सजा हुई थी. विकास यादव को जहां 25 साल की सजा हुई थी, तो वहीं सुखदेव पहलवान को 20 साल की सजा सुनाई गई थी. 

यह भी पढ़ें: नीतीश कटारा हत्या केस के गवाह पर हमला, जान से मारने की दी धमकी

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार तब तक नहीं जागती, जब तक उनको अवमानना का नोटिस न दिया जाए. जस्टिस अभय एस ओक की अध्यक्षता वाली बेंच ने प्रदेश सरकार के द्वारा पहलवान की रिहाइ पर कोई निर्णय नहीं लेने के लिए दिल्ली के प्रमुख सचिव होम को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई पर VC से पेश होने का भी आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट 28 मार्च को मामले पर अगली सुनवाई करेगा. 

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