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ड्रग तस्करों की संपत्तियों पर बुलडोजर का मामला कोर्ट पहुंचा, पंजाब सरकार को भेजा नोटिस

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि बिना किसी उचित प्रक्रिया के आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन कानून का उल्लंघन है. इस पर अदालत ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है, जिस पर 25 मार्च तक जवाब देने को कहा गया है.

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 04 मार्च 2025,
  • अपडेटेड 1:50 PM IST

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ड्रग तस्करों की संपत्तियों पर किए जा रहे बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. पंजाब पुलिस के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ यह याचिका पीपुल वेलफेयर सोसाइट पंजाब ने दायर की है.

जस्टिस सुमित गोयल की पीठ ने इस पर सुनवाई की. याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट कंवर पॉल सिंह ने दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का हवाला दिया है.

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याचिका में कहा गया कि बिना किसी उचित प्रक्रिया के आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन कानून का उल्लंघन है. इस पर अदालत ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है, जिस पर 25 मार्च तक जवाब देने को कहा गया है.
 

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