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नूंह हिंसा के पीड़ितों को मिलेगा 50 लाख तक का मुआवजा, ऑनलाइन करना होगा अप्लाई

नूह डिप्टी कमिश्नर धीरेंद्र खड़गटा ने कहा कि बृजमंडल धार्मिक यात्रा के दौरान हुई हिंसा में व्यक्तिगत संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए हरियाणा सरकार द्वारा ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया गया है. इस ऑनलाइन प्रक्रिया से मुआवजे के दावे की पूरी प्रक्रिया आसान हो जाएगी और पारदर्शिता बढ़ेगी, आम जनता अपने नुकसान की रिपोर्ट देने के लिए इस पोर्टल का उपयोग करें.

नूंह हिंसा में राज्य सरकार देगी मुआवजा (फाइल फोटो) नूंह हिंसा में राज्य सरकार देगी मुआवजा (फाइल फोटो)
सतेंदर चौहान
  • नई दिल्ली,
  • 08 अगस्त 2023,
  • अपडेटेड 10:34 PM IST

नूंह हिंसा और इस दौरान अलग-अलग क्षेत्रों में हुए तनाव के बाद राज्य सरकार ने लोगों से इस दौरान हुए नुकसान का ब्यौरा मांगा है. लोगों से कहा गया है कि हिंसा के दौरान संपत्ति के नुकसान का E-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर ब्यौरा दें. हिंसा में हुए नुकसान पर राज्य सरकार भरपाई करेगी. ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल का उद्देश्य मुआवजे के वितरण की प्रणाली में पारदर्शिता लाना है. 

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नूंह डिप्टी कमिश्नर धीरेंद्र खड़गटा ने कहा कि बृजमंडल धार्मिक यात्रा के दौरान हुई हिंसा में व्यक्तिगत संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए हरियाणा सरकार द्वारा ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया गया है.  बृजमंडल धार्मिक यात्रा में हुई हिंसा में प्रभावित कोई भी नागरिक  https://ekshatipurtiharyana.gov.in पर अपनी संपत्ति के नुकसान की जानकारी दर्ज करा सकता है. इसके बाद जिला प्रशासन द्वारा आंकलन व सत्यापन करने के बाद योजना अनुसार राज्य सरकार संपत्ति के नुकसान का मुआवजा देगी.

पोर्टल पर शामिल किए गए हैं नए फीचर

उन्होंने कहा कि सरकार ने इस पोर्टल पर नए फीचर शामिल किए हैं ताकि नागरिक जान-माल के नुकसान की जानकारी एक ही पोर्टल पर दर्ज करा सकें. उन्होंने कहा कि इस पोर्टल का उद्देश्य जनता द्वारा आवेदन जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है. साथ ही प्रभावित लोगों को हुए नुकसान का समयबद्ध तरीके से सत्यापन और मुआवजे के वितरण की प्रणाली में पारदर्शिता लाना है.
उन्होंने कहा कि इस ऑनलाइन प्रक्रिया से मुआवजे के दावे की पूरी प्रक्रिया आसान हो जाएगी और पारदर्शिता बढ़ेगी, आम जनता अपने नुकसान की रिपोर्ट देने के लिए इस पोर्टल का उपयोग करें. नुकसान का आंकलन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के फील्ड स्टाफ द्वारा कम से कम समय में सत्यापित किया जाएगा. मुआवजे की गणना सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी और उचित प्रक्रिया के बाद व निर्धारित मानदंडों के अनुसार भुगतान किया जाएगा.

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E-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर ऐसे दें नुकसान की जानकारी 

ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर हिंसा के दौरान हुई संपत्ति नुकसान की जानकारी देने के लिए सबसे पहले https://ekshatipurtiharyana.gov.in पर क्लिक करें. पोर्टल ओपन होने के बाद सबसे पहले नागरिकों को अपना परिवार पहचान पत्र का नंबर डालना होगा. पीपीपी डालने के बाद दिए गए विकल्प पर क्लिक करके अपनी संपत्ति के नुकसान की जानकारी भरनी होगी. इसके साथ ही संपत्ति के नुकसान की फोटो भी अपलोड करनी है. उन्होंने बताया कि नागरिक अपनी संपत्ति के नुकसान की जानकारी कॉमन सर्विस सेंटर अथवा सरल केंद्र पर जाकर भी अपलोड करवा सकते हैं.

चल-अचल संपत्ति के नुकसान का अधिकतम 50 लाख मिलेगा मुआवजा

उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि लोगों द्वारा पोर्टल पर घोषित चल संपत्ति के मामले में राज्य सरकार 5 लाख रुपये तक के नुकसान के लिए 80 प्रतिशत यानी 4 लाख रुपये मुआवजा देगी. इसी प्रकार, 5 लाख से 10 लाख रुपये तक के नुकसान के लिए 70 प्रतिशत, 10 से 20 लाख रुपये तक के नुकसान के लिए 60 प्रतिशत, 20 से 50 लाख रुपये तक के नुकसान के लिए 40 प्रतिशत, 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के नुकसान के लिए 30 प्रतिशत, 1 करोड़ रुपए से 1.5 करोड़ रुपये तक के नुकसान के लिए 20 प्रतिशत मुआवजा दिया जाएगा. मुआवजे की ऊपरी सीमा 50 लाख रुपए तक सीमित की गई है. 

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इसी प्रकार, अचल संपत्ति के मामले में 1 लाख रुपए तक के नुकसान के लिए शत-प्रतिशत मुआवजा दिया जाएगा. एक लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक के नुकसान के लिए 75 प्रतिशत, 2 से 3 लाख रुपए तक के लिए 60 प्रतिशत, 3 से 5 लाख रुपए तक के लिए 50 प्रतिशत, 5 से 7 लाख रुपए तक के लिए 40 प्रतिशत, 7 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक के लिए 30 प्रतिशत मुआवजा दिया जाएगा.

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