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जम्मू-कश्मीर के सरकारी दफ्तरों में 15 दिन के अंदर तिरंगा फहराने का आदेश

अनुच्छेद 370 को रद्द किए जाने के बाद अब जम्मू-कश्मीर में केवल भारत का तिरंगा झंडा फहराया जाता है. इससे पहले जम्मू-कश्मीर राज्य के संविधान की आर्टिकल 144 के तहत लाल रंग का एक अलग झंडा स्वीकार किया गया था.

सरकारी इमारतों पर फहराया जाएगा राष्ट्रीय ध्वज (फाइल फोटो) सरकारी इमारतों पर फहराया जाएगा राष्ट्रीय ध्वज (फाइल फोटो)
सुनील जी भट्ट
  • जम्मू,
  • 29 मार्च 2021,
  • अपडेटेड 11:23 AM IST
  • सरकारी इमारतों पर फहराया जाएगा तिरंगा
  • 15 दिनों के अंदर सरकारी दफ्तरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के निर्देश

जम्मू-कश्मीर में एलजी ने यहां के सभी सरकारी दफ्तरों में तिरंगा फहराने के निर्देश दिए हैं. जिसके बाद संभागीय आयुक्त कार्यालय जम्मू ने सभी उपायुक्तों और विभागाध्यक्षों को अगले पंद्रह दिनों के अंदर सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के संबंध में लेफ्टिनेंट गवर्नर निर्देशों को लागू करने के लिए कहा है.

संभागीय आयुक्त, जम्मू द्वारा मिली एक जानकारी के अनुसार, जम्मू संभाग के विभिन्न विभागों के उपायुक्तों/मंडल प्रमुखों से कहा गया है कि वे भारतीय ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार उपराज्यपाल, जम्मू-कश्मीर के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें. 

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बता दें कि जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाल ही में संभागीय आयुक्तों, जिला मजिस्ट्रेटों, एसपी के साथ बैठक की. इस बैठक के दौरान, उन्होंने जम्मू और कश्मीर के सभी 20 जिलों के डीसी, एसपी को सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. 

उपराज्यपाल ने 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के तहत गतिविधियों की समीक्षा करते हुए, जिला अधिकारियों को अपने क्षेत्रों के उन लोगों की पहचान करने के लिए कहा जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उन्हें समारोह में सम्मानित किया जाएगा.

बता दें कि अनुच्छेद 370 को रद्द किए जाने के बाद अब जम्मू-कश्मीर में केवल भारत का तिरंगा झंडा फहराया जाता है. इससे पहले जम्मू-कश्मीर राज्य के संविधान की आर्टिकल 144 के तहत लाल रंग का एक अलग झंडा स्वीकार किया गया था. 7 जुलाई 1952 को जम्मू-कश्मीर की संविधान निर्माता सभा ने एक अध्यादेश पारित करके 11 जुलाई 1939 के झंडे को राज्य के आधिकारिक झंडे के रूप में स्वीकार किया था. 

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