Advertisement

सेना की 11 महिला अफसरों को भी स्थायी कमीशन अधिकारियों के रूप में तरक्की देगा केंद्र

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ के आदेश के मुताबिक, जो योग्य अफसर हैं और कोर्ट नहीं आईं, उन्हें भी तीन हफ्ते में स्थाई कमीशन मिलेगा.

दस दिनों के भीतर परमानेंट कमीशन मिलेगा (सांकेतिक फोटो) दस दिनों के भीतर परमानेंट कमीशन मिलेगा (सांकेतिक फोटो)
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली ,
  • 12 नवंबर 2021,
  • अपडेटेड 4:15 PM IST
  • 35 में से 21 याचिकाकर्ताओं को PC दिया जा चुका है
  • सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद केंद्र ने फैसला लिया

स्थाई कमीशन के किले में दाखिले को लेकर सेना में महिला अधिकारियों की एक और बड़ी जीत हुई है. सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद केंद्र 11 महिला अफसरों को भी स्थायी कमीशन अधिकारियों के रूप में तरक्की देगा. इन महिला सैन्य अधिकारियों को दस दिनों के भीतर परमानेंट कमीशन मिलेगा. 
  
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ के आदेश के मुताबिक, जो योग्य अफसर हैं और कोर्ट नहीं आईं, उन्हें भी तीन हफ्ते में स्थाई कमीशन मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि जिन अफसरों के पास विजिलेंस और अनुशासनात्मक क्लीयरेंस हैं, वो PC (Permanent commission) के लिए हकदार होंगी. 

Advertisement

ऐसी महिलाओं के लिए एक महीने में विचार किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन्हें PC देने से इनकार किया जाए, उन्हें एक स्पीकिंग आदेश जारी किया जाए. सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद केंद्र ने फैसला लिया. 

ASG संजय जैन ने केंद्र की ओर से ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी कि दस दिन के भीतर इन महिला अफसरों को स्थायी आयोग दे दिया जाए. उन्होंने कहा कि कुल 72 महिला अफसरों में से एक ने रिलीज मांगी है. सरकार ने कहा कि 35 में से 21 याचिकाकर्ताओं को PC दिया जा चुका है, जबकि एक पर विचार हो रहा है.

इसके बाद 14 महिला अफसरों में से तीन मेडिकल तौर पर अनफिट पाई गई हैं. शेष 11 अफसरों को दस दिनों के भीतर PC दिया जाएगा. जिन महिला अफसरों का मामला कोर्ट में नहीं हैं, लेकिम वो योग्य हैं, उनको भी 20 दिन में भीतर परमानेंट कमीशन मिलेगा. 

Advertisement


Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement