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'सियासी वजहों से मुझे फंसाया गया...' मानहानि केस में सुल्तानपुर कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी, अब 12 अगस्त को सुनवाई

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर, साल 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए बयान को लेकर मामला दर्ज किया गया था. तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगाते हुए बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने मानहानि का केस दर्ज कराया था.

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (फाइल फोटो) कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (फाइल फोटो)
अभिषेक मिश्रा
  • सुल्तानपुर,
  • 26 जुलाई 2024,
  • अपडेटेड 12:20 PM IST

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने मानहानि मामले में पेश होने के लिए यूपी के सुल्तानपुर (Sultanpur, UP) पहुंचे. उन्होंने जिले की MP/MLA कोर्ट में अपना बयान दर्ज करवाया. राहुल गांधी ने कोर्ट में कहा, "मुझे सियासी वजहों से फंसाया गया है." बयान दर्ज होने के बाद राहुल गांधी लखनऊ के लिए रवाना हुए. 

मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी, इस दौरान दोनों पक्षों की वकील अपने सबूत और गवाहों को पेश करेंगे, राहुल गांधी इस सुनवाई में मौजूद नहीं होंगे.

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'सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए...'

मानहानि मामले में राहुल गांधी ने अपनी तरफ से सफाई दी और खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा, "ये सारा मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है. सरकार  के दबाव में आकर मेरे ऊपर इस तरह का इल्जाम लगाया गया है. मेरी छवि खराब करने की कोशिश की गई है."

इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा कि मैंने कभी भी किसी गलत भाषा का प्रयोग करके मानहानि नहीं की है, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए आरोप लगाया गया है. 

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राहुल गांधी के एडवोकेट काशी प्रसाद शुक्ल ने बातचीत में बताया कि 10 मिनट की कार्यवाही में राहुल गांधी के बयान को दर्ज किया गया. दूसरे पक्ष से कोई मौजूद नहीं था.

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क्या है पूरा मामला? 

राहुल गांधी 2018 के मानहानि मामले में पेश होने के लिए सुल्तानपुर पहुंचे थे. 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी पर केस दर्ज किया गया था. तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगाते हुए बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था. कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दिसंबर 2023 में गैर जमानती वारंट की प्रक्रिया शुरू की थी. इसके बाद, 20 फरवरी को उन्होंने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था और कोर्ट ने उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दे दी थी.

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