
पोर्नोग्राफी केस में फंसे अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने अदालत में कहा है कि वीडियो कामुक हो सकते हैं, लेकिन किसी भी शारीरिक यौन गतिविधि या यौन संबंध को नहीं दिखाते हैं.
राज कुंद्रा ने कोर्ट को ये भी बताया कि आईटी एक्ट की धारा 67 और 67 (ए) इस केस में लागू नहीं होती हैं. अग्रिम जमानत की मांग कर रहे कुंद्रा से बॉम्बे हाईकोर्ट ने दो धाराओं के बारे में पूछा था. क्योंकि साइबर सेल पुलिस के मामले में सिर्फ यही दो धाराएं गैर जमानती हैं.
वकील प्रशांत पी पाटिल और स्वप्निल अंबुरे के माध्यम से दायर किए गए दस्तावेजों में कहा गया है कि दस्तावेज़ में कहा गया है कि राज कुंद्रा किसी भी तरह से सामग्री निर्माण, प्रकाशन या वीडियो को प्रसारित करने से नहीं जुड़े हैं. यह कलाकारों द्वारा शूट किए गए हैं, जिसमें कलाकारों ने सहमति जताई है.
वकीलों द्वारा अदालत को दिए गए अतिरिक्त दस्तावेज में कहा गया है कि कुंद्रा जो कि यूके के नागरिक हैं, उनका नाम प्राथमिकी में नहीं है और अन्य सह-आरोपियों के बयानों के कारण उन्हें मामले में घसीटा गया है. वहीं कुंद्रा का कहना है कि वह आर्म्सप्राइम प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर थे. शर्लिन चोपड़ा का कथित वीडियो कुंद्रा के कंपनी से बाहर निकलने के बाद अपलोड किया गया था.
बता दें कि इस मामले में राज कुंद्रा जेल भी जा चुके हैं.