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उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को करवड़ हॉस्पिटल ने इलाज करने से किया इनकार

रेप केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम का इलाज करने के से करवड़ अस्पताल ने मना कर दिया है. कोर्ट ने उसको जोधपुर के आरोग्यम निजी अस्पताल में इलाज करवाने की अनुमति दी है. इससे पहले हाई कोर्ट ने इलाज के लिए महाराष्ट्र जाने की अनुमति देने से मना कर दिया था.

आसाराम रेप मामला (फाइल फोटो) आसाराम रेप मामला (फाइल फोटो)
अशोक शर्मा
  • जोधपुर,
  • 21 मार्च 2024,
  • अपडेटेड 2:23 PM IST

रेप के मामले में राजस्थान (Rajasthan) की जोधपुर जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम (Asaram) की मुश्किलें कम नही हो रही हैं. करवड़ अस्पताल ने आसाराम का इलाज करने से इनकार कर दिया है. इससे पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने इलाज के महाराष्ट्र जाने के लिए इजाजत देने से इनकार कर दिया था. अब अदालत ने जोधपुर के आरोग्यम निजी अस्पताल में इलाज करवाने की अनुमति दी है, इसके बाद दस दिन तक आसाराम इस अस्पताल में रहेगा. पुलिस कमिश्नर को इसकी व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी दी गई है.

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कोर्ट ने कहा है कि आसाराम माधव बाग के दो डॉक्टरों की सलाह ले सकते हैं.  इलाज के दौरान लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की स्थिति में आसाराम को फिर से जेल भेज दिया जाएगा. 

आयुर्वेद इलाज के लिए नहीं मिली थी अनुमति

इससे पहले आसाराम ने महाराष्ट्र के पुणे के माधवबाग अस्पताल में आयुर्वेद इलाज की अनुमति के लिए याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. इस संबंध में महाराष्ट्र पुलिस ने सुरक्षा का हवाला देकर आसाराम को इलाज के लिए मंजूरी नहीं देने की बात भी कही थी. 

यह भी पढ़ें: गुजरात HC ने रेप के दोषी आसाराम को दी राहत, याचिका पर सुनवाई को तैयार कोर्ट

POCSO के तहत रेप का दोषी है आसाराम

साल 2018 में आसाराम को जोधपुर की एक स्पेशल POCSO कोर्ट ने रेप सहित यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. आसाराम 2 सितंबर 2013 से जेल में बंद है. लड़की ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि 15 अगस्त, 2013 की रात आसाराम ने उसे जोधपुर के पास मणाई स्थित अपने आश्रम में बुलाया और उसके साथ रेप किया.

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