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14 दिन की रिमांड पर भेजे गए राजकोट अग्निकांड के आरोपी, गेमजोन में आग लगने से मारे गए थे 27 लोग

गोकानी ने कहा, "14 दिन की रिमांड का मुख्य आधार यह था कि गिरफ्तार आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जो भी सवाल पूछे जाते हैं और उनसे जो भी दस्तावेज मांगे जाते हैं, वे गोलमोल जवाब दे रहे हैं." अभियोजन पक्ष ने अदालत को यह भी बताया कि मामले के मुख्य आरोपी अभी भी फरार हैं.

राजकोट गेमिंग जोन हादसा राजकोट गेमिंग जोन हादसा
ब्रिजेश दोशी
  • नई दिल्ली,
  • 27 मई 2024,
  • अपडेटेड 11:36 PM IST

गुजरात के राजकोट की अदालत ने TRP गेम जोन अग्निकांड मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. इस मामले में चौथी गिरफ्तारी सोमवार देर शाम हुई, जिसे अभी कोर्ट मे पेश नहीं किया गया है. इस तरह मामले में चार गिरफ्तारियां हो चुकी हैं.

शनिवार को राजकोट के गेमजोन में आग लग गई थी, जिसमें 27 लोगों की मौत हो गई थी. विशेष लोक अभियोजक तुषार गोकानी ने कहा कि अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट बीपी ठाकर की अदालत ने युवराजसिंह सोलंकी, नितिन जैन और राहुल राठौड़ को दो सप्ताह के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया. 

इस आधार पर भेजे गए रिमांड पर
गोकानी ने कहा, "14 दिन की रिमांड का मुख्य आधार यह था कि गिरफ्तार आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जो भी सवाल पूछे जाते हैं और उनसे जो भी दस्तावेज मांगे जाते हैं, वे गोलमोल जवाब दे रहे हैं." अभियोजन पक्ष ने अदालत को यह भी बताया कि मामले के मुख्य आरोपी अभी भी फरार हैं. गोकानी ने कहा कि जब कुछ दस्तावेजों के बारे में पूछा गया तो आरोपियों ने दावा किया कि वे आग में जल गए हैं. उन्होंने कहा, उनकी रिमांड का मुख्य आधार उनसे सच्चाई जानना है.

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पहले रोया, फिर हंसने लगा आरोपी
गोकानी ने कहा, "हमने अदालत को बताया कि मुख्य आरोपी भाग रहे हैं और ये आरोपी गोल-मोल जवाब दे रहे हैं और जांच एजेंसियों के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं." उन्होंने कहा कि आरोपी सोलंकी ने अदालत के सामने यह व्यक्त करने के लिए एक कृत्य करने की कोशिश की कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए वह पश्चाताप से भरा हुआ था. “जब वह अदालत में दाखिल हुआ, तो उसने यह दिखाने की कोशिश की कि उसे घटना पर पछतावा है और सभी को लगा कि वह रो रहा है. पांच मिनट के बाद, वह हंस रहे थे और अदालत से बहस कर रहे थे,''

25 मई को राजकोट गेमजोन में लगी थी आग
25 मई को आग लगने से बच्चों सहित 27 लोगों की मौत के बाद टीआरपी गेम जोन के छह साझेदारों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी. पुलिस ने एफआईआर में नामित दो लोगों सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. जांच के दौरान तीसरे व्यक्ति का नाम सामने आया. टीआरपी गेम जोन संचालित करने वाले रेसवे एंटरप्राइज के दो साझेदार युवराजसिंह सोलंकी और राहुल राठौड़ और मनोरंजन केंद्र के प्रबंधक नितिन जैन अब पुलिस हिरासत में हैं.

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क्या-क्या मामले हैं दर्ज
छह आरोपियों - धवल कॉर्पोरेशन के मालिक धवल ठक्कर, साथ ही रेसवे एंटरप्राइजेज के साझेदार अशोकसिंह जाडेजा, किरीटसिंह जाडेजा, प्रकाशचंद हिरन, युवराजसिंह सोलंकी और राहुल राठौड़ - ने उस गेम जोन को चलाने के लिए साझेदारी की थी जहां आग लगी थी. उन पर आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या), 308 (गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास), 337 (ऐसे कृत्य से चोट पहुंचाना जो दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालता है), 338 (किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाना) और 114 (अपराध होने पर उपस्थित कोई व्यक्ति) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

राजकोट अग्निकांड में गिरफ्तार चौथा आरोपी धवल ठक्कर

राजकोट अग्निकांड में एक और आरोपी गिरफ्तार
राजकोट अग्निकांड मे एक और आरोपी आबूरोड से पकड़ा गया है. बनासकांठा एलसीबी पुलिस और राजकोट पुलिस ने आरोपी धवल ठक्कर को पकड़ लिया. गेम जोन में आग लगने के बाद धवल भाग गया था. बनासकांठा एलसीबी को पता चला कि धवल ठक्कर आबू रोड में है. एलसीबी पुलिस आबू रोड पहुंची और धवल ठक्कर को पकड़ लिया. राजकोट पुलिस ने पहले ही तीन आरोपियों को पकड़कर 14 दिन के रिमांड ली है. अभी भी 2 आरोपी फरार हैं.

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