
यूट्यूब रिएलिटी शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में आपत्तिजनक टिप्पणियों के चलते एफआईआर और जांच के रडार में आए यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया और साथी आरोपी आशीष चंचलानी के पासपोर्ट रिलीज करने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने फौरन कोई राहत नहीं दी है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही इस अर्जी पर विचार होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया की विदेश जाने के लिए पासपोर्ट रिलीज की मांग को फिलहाल ठुकरा दिया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि जांच दो हफ्ते मे पूरी हो सकती है. इसलिए जांच पूरी होने के बाद पासपोर्ट रिलीज करने पर विचार किया जाएगा.
दो हफ्ते में पूरी हो सकती है जांच
महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि दो हफ्ते मे जांच पूरी होने की उम्मीद है. पीठ ने अगली सुनवाई 21 अप्रैल को तय की है. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी. रणवीर इलाहाबादिया के वकील ने कहा कि वो जांच में सहयोग कर रहे हैं. उन्हें जहां भी पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, वो वहां जाते हैं.
एफआईआर ट्रांसफर करने की मांग
रणवीर इलाहाबादिया ने गिरफ्तारी से राहत, मुकदमा रद्द करने के साथ-साथ असम, महाराष्ट्र में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़े जाने की मांग की है. इस मामले में आरोपी आशीष चंचलानी की मांग पर भी सुप्रीम कोर्ट 21 अप्रैल को सुनवाई करेगा. चंचलानी ने असम और महाराष्ट्र में दर्ज एफआईआर को महाराष्ट्र ट्रांसफर करने की मांग की है.