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अंडमान: गैंगरेप के आरोपी पूर्व मुख्य सचिव की मुश्किलें बढ़ीं, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

अंडमान निकोबार की एक 21 साल की युवती ने दो वरिष्ठ अधिकारियों जितेंद्र नरायण और आरएल ऋषि पर गैंगरेप का आरोप लगाया था. महिला ने आरोप लगाया था कि उसके साथ नौकरी का वादा करके दो बार अप्रैल और मई में रेप किया गया.

आईएएस जितेंद्र नारायण (फोटो- सोशल मीडिया) आईएएस जितेंद्र नारायण (फोटो- सोशल मीडिया)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 01 नवंबर 2022,
  • अपडेटेड 6:59 AM IST

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पूर्व मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण को गिरफ्तारी से मिले अंतरिम संरक्षण के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. नारायण पर एक महिला से गैंगरेप का आरोप है. उन पर तस्करी के भी आरोप लगे हैं. इस मामले पर पोर्ट ब्लेयर पीठ ने उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण दिया था, जिसके खिलाफ प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. 

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इस मामले पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस को बताया कि इस बात के सबूत मिले हैं कि साक्ष्यों से छेड़छाड़ और गवाहों को धमकाने की कोशिश की जा रही है. नारायण पर आरोप है कि उनके आवास पर कई लड़कियां ले जाई गई थीं. इस मामले पर अब शुक्रवार को सुनवाई होगी. 

एसआईटी ने इससे पहले शनिवार को नारायण से एक महिला से गैंगरेप के मामले में आठ घंटे तक पूछताछ की थी. इस मामले में बीते एक अक्टूबर को एफआईआर दर्ज की गई थी. केंद्रीय गृह मंत्रालय के संज्ञान में आने के बाद प्रमुख सचिव को 17 अक्टूबर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था.

महिला का आरोप 

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 21 वर्षीय महिला ने आरोप लगाया था कि उसे सरकारी नौकरी का झांसा देकर मुख्य सचिव के आवास ले जाया गया और फिर वहां नारायण सहित शीर्ष अधिकारियों द्वारा बलात्कार किया गया. पीड़िता ने श्रम आयुक्त आर एल ऋषि, एक पुलिस इंस्पेक्टर और एक होटल मालिक पर भी रेप का आरोप लगाया था, जिसके बाद एक एसआईटी का गठन किया गया था.

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SIT ने किया सबूतों का दावा

इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने दावा किया था कि उसे पुख्ता सबूत मिले हैं. अधिकारियों ने सबूतों के आधार पर दावा किया है कि जितेंद्र नरायण के मुख्य सचिव रहते उनके आवास पर 20 से ज्यादा महिलाओं को लाया गया. अधिकारियों के मुताबिक, कुछ का यौन शोषण भी किया गया.

बता दें कि गैंगरेप मामले में पीड़िता ने भी नारायण को गिरफ्तारी से दिए गए संरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. इन दोनों मामलों पर एक साथ सुनवाई होगी. 

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