वादाखिलाफी करने वाले 5 बड़े बिल्डरों पर 'रेरा' ने ठोका जुर्माना

इनमें लखनऊ विकास प्राधिकरण पर 57 लाख रुपये, मेसर्स न्यूटेक प्रमोटर एण्ड डेवलपर्स पर 46 लाख रुपये, मेसर्स सुपरटेक लिमिटेड पर 34 लाख रुपये, मेसर्स तुलसियानी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स पर 30 लाख रुपये और मेसर्स एंटीरिक्स रियलटेक पर 27 लाख रुपये का दंड शामिल है.

Advertisement
रेरा ने 5 बड़े बिल्डरों पर जुर्माना लगाया है (फाइल फोटो) रेरा ने 5 बड़े बिल्डरों पर जुर्माना लगाया है (फाइल फोटो)

तनसीम हैदर

  • दिल्ली,
  • 24 जनवरी 2021,
  • अपडेटेड 8:10 AM IST
  • 'रेरा' रियल एस्टेट सेक्टर की नियामक संस्था है
  • ग्राहकों से वादाखिलाफी करने वाले बिल्डरों पर हुई कार्रवाई

रियल एस्टेट सेक्टर पर नियंत्रण और निगरानी रखने वाली संस्था रेरा (Real Estate Regulatory Authority) ने वादाखिलाफी करने वाले बिल्डरों पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है. ऐसे ही पांच बड़े बिल्डरों पर रेरा ने भारी जुर्माना लगाया है.

शनिवार के दिन रेरा की 54वीं बैठक हुई. रेरा के अध्यक्ष राजीव कुमार ने इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की और उन्होंने साफ किया कि जो बिल्डर ठीक से काम नहीं करेंगे उन पर जुर्माना लगाया जाएगा. ऐसे बिल्डरों को चिन्हित किया जाएगा. रेरा ने यह भी कहा कि जो बिल्डर अपने ग्राहकों को समय से प्रोजेक्ट पूरे करके नहीं दे रहे हैं, उनको 30 दिन के भीतर जुर्माने की धनराशि जमा करनी होगी, यह फैसला ग्राहकों के हितों के संरक्षण के लिए दिया गया है.

Advertisement

देखें: आजतक LIVE TV

रेरा प्राधिकरण की बैठक में ऐसे पांच प्रमोटरों को चिन्हित किया गया है, जिनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी. इनमें लखनऊ विकास प्राधिकरण पर 57 लाख रुपये, मेसर्स न्यूटेक प्रमोटर एण्ड डेवलपर्स पर 46 लाख रुपये, मेसर्स सुपरटेक लिमिटेड पर 34 लाख रुपये, मेसर्स तुलसियानी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स पर 30 लाख रुपये और मेसर्स एंटीरिक्स रियलटेक पर 27 लाख रुपये का दंड शामिल है.

रेरा की इस बैठक में ये भी फैसला लिया गया कि जो प्रमोटर रेरा कोर्ट के द्वारा पारित आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनको गंभीरता से लिया जाएगा और उन पर जुर्माना लगाया जाएगा. रेरा प्राधिकरण, रेरा अधिनियम और नियमों के अनुसार कार्रवाई करना आगे भी जारी रखेगा.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement