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अब AAP विधायक अमानतुल्लाह खान की बढ़ी मुश्किलें, ED की शिकायत पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने भेजा समन

ईडी ने शुक्रवार को अमानतुल्लाह के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी. मामले में बीते महीने दिल्ली हाईकोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था.

अमानतुल्लाह खान अमानतुल्लाह खान
सृष्टि ओझा
  • नई दिल्ली,
  • 09 अप्रैल 2024,
  • अपडेटेड 7:16 PM IST

आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को 20 अप्रैल के लिए समन भेजा है. लिहाजा अब उन्हें 20 अप्रैल को कोर्ट के सामने पेश होना होगा. अमानतुल्लाह को वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन भेजा गया है. इस मामले में ईडी ने पहले भी कई बार उन्हें समन भेजा था. 

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एसीएमएम दिव्या मल्होत्रा ​​ने ईडी की शिकायत का संज्ञान लिया है. कोर्ट ने कहा, 'प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 174 के तहत अपराध बनता है और कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार हैं.' ईडी ने वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन का पालन न करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की थी.

दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत की याचिका

ईडी ने शुक्रवार को अमानतुल्लाह के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी. मामले में बीते महीने दिल्ली हाईकोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था. न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि विधायक या कोई सार्वजनिक हस्ती कानून से ऊपर नहीं है और इस स्तर पर अग्रिम जमानत का कोई आधार नहीं बनता.

क्या है पूरा मामला?

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ईडी ने आरोप लगाया है कि अमानतुल्लाह खान ने अपने कार्यकाल के दौरान तय नियमों और सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए 32 व्यक्तियों की गैरकानूनी रूप से भर्ती की. साथ ही ईडी ने कहा है कि खान ने सहयोगियों के नाम पर संपत्ति हासिल करने के लिए इन अवैध भर्तियों से 'अपराध की आय' का उपयोग किया.  

ईडी ने इस मामले में आप नेता के तीन सहयोगियों- जीशान हैदर, दाऊद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी सहित पांच लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. जिन्हें नवंबर 2023 में विधायक के परिसरों पर छापे के दौरान गिरफ्तार किया गया था.

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