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1984 सिख दंगे: कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार को दिल्ली की कोर्ट ने एक मामले में बरी किया

इस मामले में करीब 13 साल पहले जुलाई 2010 में कड़कड़डूमा कोर्ट ने सज्जन कुमार, ब्रह्मानंद, पेरु, कुशल सिंह और वेद प्रकाश के खिलाफ सिख विरोधी दंगों के दौरान सुल्तानपुरी में छह लोगों की हत्या के मामले में आरोप तय किए थे.  जबकि कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने पर आज सुनवाई टल गई.

सज्जन कुमार-फाइल फोटो सज्जन कुमार-फाइल फोटो
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 20 सितंबर 2023,
  • अपडेटेड 4:11 PM IST

1984 सिख दंगो से जुड़े दिल्ली के सुल्तानपुरी में 6 लोगों की हत्या के मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार समेत सभी मुलजिमों को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया. सुलतानपुरी इलाके में 84 के सिख दंगो के दौरान 6 लोगो की हत्या हुई थी. सुल्तानपुरी दंगे में सीबीआई की गवाह चाम कौर ने कहा था कि दंगों में सज्जन कुमार भीड़ को भड़का रहे थे. 

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इस मामले में करीब 13 साल पहले जुलाई 2010 में कड़कड़डूमा कोर्ट ने सज्जन कुमार, ब्रह्मानंद, पेरु, कुशल सिंह और वेद प्रकाश के खिलाफ सिख विरोधी दंगों के दौरान सुल्तानपुरी में छह लोगों की हत्या के मामले में आरोप तय किए थे. 
जबकि कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने पर आज सुनवाई टल गई. राउज़ एवेन्यू कोर्ट की सत्र अदालत में मामले की सुनवाई टल गई. 

राउज़ एवेन्यू कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी. पिछली सुनवाई में ACMM की अदालत से मामले को सेशन कोर्ट में ट्रांसफर किया गया था. टाइटलर पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद वर्ष 1984 में पुल बंगश में हुए सिख दंगा मामले में तीन लोगों बादल सिंह, ठाकुर सिंह, और गुरचरण सिंह की हत्या का आरोप है.

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बता दें कि कुछ दिन पहले ही सिख दंगों से जुड़े जनकपुरी और विकासपुरी में सिखों की हत्या के मामले में राउज ऐवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय किया. राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ IPC की धारा 147, 148, 153A, 295R/W149, 307,308, 323, 325, 395, 436 के तहत आरोप तय किए. हालांकि कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ हत्या की धारा 302 हटा दी थी.

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