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रेप आरोपी ने की पीड़िता के बच्चे के DNA टेस्ट की मांग, SC ने कहा- इससे आरोप खत्म नहीं होंगे

सुप्रीम कोर्ट में रेप से जुड़े मामले में आरोपी ने याचिका लगाकर पीड़िता के बच्चे का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की थी. याचिकाकर्ता का दावा था कि यह उसका बच्चा नहीं है. हालांकि, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने आरोपी की मांग को ठुकरा दिया.

प्रतीकात्मक फोटो प्रतीकात्मक फोटो
अनीषा माथुर
  • नई दिल्ली,
  • 12 जुलाई 2022,
  • अपडेटेड 11:58 AM IST
  • रेप केस में आरोपी ने लगाई थी SC में याचिका
  • सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने रेप से जुड़े एक मामले में आरोपी को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने आरोपी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पीड़िता के बच्चे का DNA टेस्ट कराने की मांग की गई थी. कोर्ट ने आरोपी से कहा कि तुम्हारे ऊपर लगे केस का DNA टेस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है. यहां तक कि अगर बच्चे का पिता और कोई भी निकलता है, फिर भी आरोपी के ऊपर लगे रेप के आरोप खत्म नहीं होंगे. 

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दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में रेप से जुड़े मामले में आरोपी ने याचिका लगाकर पीड़िता के बच्चे का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की थी. याचिकाकर्ता का दावा था कि यह उसका बच्चा नहीं है. हालांकि, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने आरोपी की मांग को ठुकरा दिया. 

कोर्ट ने कहा- DNA टेस्ट गंभीर मुद्दा

कोर्ट ने कहा कि DNA टेस्ट गंभीर मुद्दा है. केवल आरोपी यह चाहता है, इसलिए इसका आदेश नहीं दिया जा सकता. कोर्ट ने कहा, तुम्हारे ऊपर लगे रेप के आरोपों का DNA टेस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है. यहां तक कि बच्चे का पिता भी कोई और है, तब भी आरोपी के ऊपर लगे रेप के आरोप खत्म नहीं होंगे. 

आरोपियों का भी कराया जाता है डीएनए टेस्ट

दरअसल, आम तौर पर रेप या मर्डर जैसे जघन्य अपराध के मामले में आरोपियों का डीएनए टेस्ट कराया जाता है. जांच के दौरान मौके पर मिले, बाल, नाखून, खून, थूक या वीर्य की जांच से पता लगाया जाता है कि आरोपी वहां मौजूद था या नहीं. लेकिन शायद यह अपने आप में ऐसा पहला मामला था, जब आरोपी ने पीड़िता के बच्चे के डीएनए टेस्ट की मांग की हो. 

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