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टूलकिट मामले में आरोपी शांतनु मुलुक ने कोर्ट में लगाई जमानत अर्जी, कल होगी सुनवाई

शांतनु की अग्रिम जमानत अर्जी पर मुंबई हाईकोर्ट ने 10 दिन तक गिरफ्तारी पर रोक के आदेश जारी किए थे. कोर्ट की तरफ से यह आदेश 16 फरवरी को किए गए थे, यानी 26 फरवरी के बाद टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस शांतनु मुलुक को गिरफ्तार कर सकती है.

टूलकिट मामले में आरोपी शांतनु मुलुक (फाइल फोटो) टूलकिट मामले में आरोपी शांतनु मुलुक (फाइल फोटो)
पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली ,
  • 23 फरवरी 2021,
  • अपडेटेड 4:17 PM IST
  • टूलकिट मामले में आरोपी है शांतनु मुलुक
  • कोर्ट ने 10 दिन की गिरफ्तारी पर लगाई थी रोक
  • शांतनु को लग रहा है गिरफ्तारी का डर

टूल किट मामले में आरोपी शांतनु मुलुक ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल कर दी है. इस अर्जी पर कोर्ट बुधवार को सुनवाई करने जा रहा है. दरअसल शांतनु की अग्रिम जमानत अर्जी पर मुंबई हाई कोर्ट की तरफ से 10 दिन के लिए गिरफ्तारी पर रोक के आदेश जारी किए थे. कोर्ट की तरफ से यह आदेश 16 फरवरी को किए गए थे, यानी 26 फरवरी के बाद टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस शांतनु मुलुक को गिरफ्तार कर सकती है. इसी आशंका के मद्देनजर गिरफ्तारी से बचने के लिए शांतनु मुलुक की तरफ से पटियाला हाउस कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की गई है.

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दरअसल कल टूलकिट मामले की दूसरी आरोपी दिशा रवि मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को कहा था कि शांतनु और निकिता जैकब की गिरफ्तारी पर रोक के चलते हम सिर्फ पूछताछ के लिए बुला सकते हैं, हमारे हाथ कटे हुए हैं, इसलिए हम पुलिस कस्टडी की मांग रहे हैं. यानी साफ है कि गिरफ्तारी पर प्रोटेक्शन खत्म होने के बाद दिल्ली पुलिस इस मामले में शांतनु मुलुक और निकिता जैकब को गिरफ्तार कर सकती है.

निकिता जैकब की तरफ से अभी जमानत की अर्जी इसलिए नहीं लगाई गई है, क्योंकि मुंबई हाईकोर्ट की बेंच ने 17 फरवरी को  25 हजार के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत देते हुए उसकी गिरफ्तारी पर टूलकिट मामले में 3 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है. यानी कि निकिता की गिरफ्तारी अभी 10 मार्च तक नहीं हो सकती है. फिलहाल कल से दिल्ली बुलाकर पूछताछ कर रही है, मंगलवार के दिन भी दिशा रवि के सामने बिठा कर शांतनु और निकिता की पूछताछ की गई.

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बता दें कि टूलकिट मामले में दिशा रवि को आज मंगलवार को एक लाख के मुचलके पर जमानत मिल गई.  इससे पहले कल दिल्ली पुलिस की तरफ से दिशा रवि की 5 दिन की कस्टडी कोर्ट से मांगी गई थी, जबकि कोर्ट ने दिशा रवि को सिर्फ 1 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा था.

 

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