
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) पर दावे को लेकर शुक्रवार (6 अक्टूबर) को चुनाव आयोग में सुनवाई की गई. इस दौरान एनसीपी चीफ शरद पवार भी मौजूद रहे. वहीं अजित पवार की ओर से उनके वकील निर्वाचन आयोग के समक्ष पेश हुए. निर्वाचन आयोग में शरद पवार गुट ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी पर प्रतिद्वंद्वी अजीत पवार खेमे के नियंत्रण के दावे को काल्पनिक बताते हुए कहा कि उनका दावा फर्जी दस्तावेज के आधार पर है.
अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को
आयोग में अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को सोमवार शाम चार बजे होगी. सोमवार को अजीत पवार गुट अपना अपना पक्ष रखेगा. चुनाव आयोग में एनसीपी विवाद पर शुक्रवार को करीब दो घंटे सुनवाई चली थी. शरद पवार कैंप ने चुनाव आयोग के सामने कहा कि एनसीपी शरद पवार की है. शरद पवार गुट ने कहा कि 90 फीसदी से अधिक संगठन के लोग शरद पवार के साथ हैं. उन्होंने ये भी दलील दी कि MP और विधायकों की जिस संख्या के आधार पर अजीत पवार गुट दावा कर रहा है, वो तो अयोग्यता के मामले में सवालिया घेरे में लंबित हैं.
गलत नीयत के साथ पार्टी को तोड़ने की हुई कोशिश
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर इनकी गणना नहीं हो सकती. पवार गुट ने ये भी कहा कि एनसीपी के MP और MLAs की गणना जिस आधार पर अजीत पवार गुट चाहता है उसकी पूर्व के फैसले के आधार पर कोई वैधता नही बनती. पवार गुट ने आयोग के समक्ष कहा कि अजीत पवार गुट की दलीलें सोमवार को सुनने के बाद हमें पूरी तरह से सुना जाय. पवार गुट ने कहा कि अजीत गुट ने ऐसे लोगों के भी दस्तावेज़ दिए है जिनकी मौत हो चुकी है.
कई लोगों ने तो इस बात से भी इनकार किया है कि उन्होंने दस्तावेज पर दस्तखत किए हैं. गलत दस्तावेजों और नीयत से एक पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गयी है. एनसीपी को बनाने और यहां तक पहुंचाने वाला व्यक्ति हमारे साथ है. दूसरे गुट के लोग इसको न मानने की बात कर रहे हैं. जबकि पार्टी के सांगठनिक ढांचे से जुड़ा एक बड़ा तबका इसी व्यक्ति के साथ खड़ा है.
अजित का दावा, 42 विधायक साथ
वहीं, इसके साथ ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने चुनाव आयोग में 24 पेज का हलफनामा दाखिल किया है. अजित पवार ने हलफनामा में कहा कि शरद पवार ने चुनाव आयोग के समक्ष अपने हलफनामें में गलत बयान दिया है. अजित पवार ने हलफनामे में कहा 53 में से 42 विधायक और 9 में से 6 एमएलसी ने उनके समर्थन में हैं. शरद पवार ने अपने समर्थन में महाराष्ट्र के किसी भी विधायक/एमएलसी द्वारा एक भी हलफनामा दायर नहीं किया. अजित पवार ने कहा शरद पवार पार्टी के मामलों को अपनी इच्छानुसार चला रहे थे.
जो आए फैसला, वह सभी को हो स्वीकार
उधर, एनसीपी पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर चुनाव आयोग की सुनवाई पर एनसीपी नेता (अजित पवार गुट) प्रफुल्ल पटेल का कहना है, "...जो भी फैसला आए वह सभी को स्वीकार्य होना चाहिए. इसलिए यह कहना मुश्किल होगा कि क्या टिप्पणी की जाए. उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा को पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न मिलेगा.''