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Shraddha Murder Case: आफताब की जमानत याचिका पर अब 22 दिसंबर को होगी सुनवाई

श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब पूनावाला की जमानत याचिका पर दिल्ली की साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने आदेश दिया कि उसे सुबह साढ़े 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया जाए.

श्रद्धा की हत्या का आरोपी आफताब पूनावाला (फाइल फोटो) श्रद्धा की हत्या का आरोपी आफताब पूनावाला (फाइल फोटो)
हिमांशु मिश्रा
  • नई दिल्ली,
  • 17 दिसंबर 2022,
  • अपडेटेड 12:36 PM IST

श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब पूनावाला की जमानत याचिका पर दिल्ली की साकेत कोर्ट में सुनवाई टल गई है. अब आफताब की याचिका पर 22 दिसंबर को सुनवाई होगी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आफताब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने का आदेश दिया था.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब आफताब कोर्ट में पेश हुआ तो उनके वकील से मिलने के लिए कहा. सोमवार को वकील की आफताब से मुलाकात होगी. उसके बाद आफताब बताएगा कि जमानत याचिका लगाना चाहता है या नहीं. आफताब की जमानत याचिका अविनाश नाम के वकील ने लगाई थी. अब कोर्ट इस मामले में 22 दिसंबर को सुनवाई करेगी. 

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19 दिसंबर को आफताब से मिलने जाएंगे वकील

आफताब के वकील एमएस खान ने बताया  कि वह 19 दिसंबर को उससे मिलने तिहाड़ जाएंगे. वकील ने बताया कि उन्होंने 15 दिसंबर को याचिका दायर की थी. उसके बाद 16 दिसंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन पुलिस ने कह दिया कि डीएनए मैच हो गया है. कल कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल करने थे, इसलिए आज सुनवाई हुई. खान ने बताया कि आफताब की ओर से मेरी कंसेंट के बिना याचिका लगाई गई है. उसके बाद जज ने वेरिफाई करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश किया गया. उसके बाद आफताब ने कहा कि एक बार मुझसे मिल लो, मेरी बात सुन लो. 

वीसी के जरिए पेश होने का दिया था आदेश

इससे पहले आफताब की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूछा था कि आफताब ने अपने लिए वकील रखा है या नही. दरअसल कोर्ट को बताया गया था कि आफताब की तरफ से वकालत नामा आ चुका है, लेकिन जज ने कहा कि तिहाड़ जेल से उनको जो रिपोर्ट ईमेल के द्वारा आई है उसमें आफताब ने किसी वकील को नहीं रखा है. उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पेश किया जाए. कोर्ट ने कहा कि आफताब से पूछने के बाद मामले की अगली सुनवाई होगी. कोर्ट ने आदेश दिया कि आज दोपहर 11.30 बजे आफताब को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के द्वारा पेश किया जाए. उसके बाद आफताब की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की गई थी.

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दिल्ली पुलिस को मिली है बड़ी सफलता

आफताब ने ये जमानत याचिका ऐसे समय में दाखिल की है, जब श्रद्धा मर्डर केस में जांच कर रही दिल्ली पुलिस को एक दिन पहले ही बड़ी सफलता मिली है. महरौली के जंगलों से पुलिस को जो शव के टुकड़े हड्डियों के रुप में मिले थे, वे श्रद्धा वॉल्कर के ही थे. इन शव के टुकड़ों का श्रद्धा के पिता के डीएनए से मिलान हो गया है. इतना ही नहीं डीएनए रिपोर्ट में आफताब के फ्लैट के अंदर बाथरूम और किचन से मिले खून के ट्रेसेस भी श्रद्धा से मैच कर गए. 

महरौली के जंगल से मिला जबड़ा भी श्रद्धा का 

दिल्ली पुलिस ने आफताब को गिरफ्तार कर पूछताछ की थी. इसके बाद महरौली जंगल और गुरुग्राम में उसकी बताई हुई जगह से पुलिस ने शव के कई टुकड़े हड्डियों के रुप में बरामद किए थे. पुलिस को एक मानव जबड़ा भी मिला था. पुलिस ने इस सबकी जांच के लिए CFSL लैब भेजा था. इतना ही नहीं डीएनए टेस्ट के लिए पिता का सैंपल भी लिया गया था. अब श्रद्धा के पिता के डीएनए से इनका मिलान हो गया है. 

18 मई को हुई थी श्रद्धा हत्या 

पुलिस पूछताछ में आफताब ने बताया था कि उसने ही श्रद्धा की हत्या की. आफताब श्रद्धा का प्रेमी था. दोनों मुंबई के रहने वाले थे और कुछ दिन पहले ही दिल्ली में शिफ्ट हुए थे. दिल्ली में दोनों महरौली में एक फ्लैट लेकर लिव इन रिलेशन में रह रहे थे. आफताब ने बताया था कि श्रद्धा से उसका 18 मई को झगड़ा हुआ था. इसके बाद उसने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी थी. आफताब ने इसके बाद श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए थे. आफताब ने इस टुकड़ों को एक फ्रिज में रखा था. वह रोज रात में श्रद्धा के शव के एक टुकड़े को महरौली के जंगल में फेंकने के लिए जाता था.

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12 नवंबर को गिरफ्तार हुआ था आफताब 

आफताब श्रद्धा की हत्या के बाद भी उसी फ्लैट में रहता रहा. यहां तक कि वह श्रद्धा का सोशल मीडिया अकाउंट्स भी इस्तेमाल करता रहा, ताकि किसी को उसकी हत्या का शक न हो. आफताब ने श्रद्धा के अकाउंट्स से 54 हजार रुपए भी ट्रांसफर किए थे. श्रद्धा के मोबाइल की लोकेशन और बैंक अकाउंट डिटेल से ही पुलिस आफताब तक पहुंची थी. पुलिस ने 12 नवंबर को आफताब को गिरफ्तार किया था.
 

 

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