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अब SIT करेगी बंगाल में ED टीम पर हमले की जांच, कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश

बीती पांच जनवरी को पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में भीड़ ने ईडी की टीम पर हमला किया था. इस हमले में प्रवर्तन निदेशालय के कई सदस्य घायल हो गए. यह घटना उत्तर 24 परगना जिले से सामने आई थी, जहां अधिकारी, अर्धसैनिक बलों के साथ, एक कथित राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में स्थानों पर छापेमारी करने गए थे.

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एसआईटी गठन का निर्देश दिया है कलकत्ता हाईकोर्ट ने एसआईटी गठन का निर्देश दिया है
राजेश साहा
  • कोलकाता,
  • 17 जनवरी 2024,
  • अपडेटेड 6:52 PM IST

पश्चिम बंगाल में ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले की जांच के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने एसआईटी का गठन किया है. इसके साथ ही निर्देश दिए हैं कि केस डायरी और जांच का चार्ज राज्य पुलिस से लेकर एसआईटी को सौंपा जाए. एसआईटी के लिए सीबीआई अपने कुछ अधिकारियों के नाम नामित करेगी. ये एसआईटी राज्य को रिपोर्ट नहीं करेगी.

हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर यह एसआईटी अर्धसैनिक बल या राज्य पुलिस की मदद ले सकती है. सीबीआई से अधिकारियों के नाम कल गुरुवार तक देने को कहा गया है. कोर्ट के मुताबिक इस विशेष जांच दल में राज्य और सीबीआई दोनों के बराबर सदस्य शामिल होंगे. मामले में अब अगली सुनवाई 12 फरवरी को होनी है.

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राज्य सरकार की तरफ से इस्लामपुर के एसपी आईपीएस जसप्रीत सिंह को एसआईटी में नामित किया गया है. सीबीआई ने अभी किसी को नामित नहीं किया है और समय मांगा है. हाईकोर्ट ने गुरुवार तक अपने अधिकारियों को नामित करने को कहा है.

बता दें कि बीती पांच जनवरी को पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में भीड़ ने ईडी की टीम पर हमला किया था. इस हमले में प्रवर्तन निदेशालय के कई सदस्य घायल हो गए. यह घटना उत्तर 24 परगना जिले से सामने आई थी, जहां अधिकारी, अर्धसैनिक बलों के साथ, एक कथित राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में स्थानों पर छापेमारी करने गए थे. टीम पर उस समय हमला किया गया जब वह तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता शाहजहां शेख के आवास के पास पहुंची थी. 

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