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हाईकोर्ट के दो जजों की पदोन्नति पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कॉलेजियम को पुनर्विचार के दिए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के कॉलेजियम को जिला जज चिराग भानु सिंह और अरविंद मल्होत्रा की पदोन्नति पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है. इन जजों ने चयन प्रक्रिया में अपनी योग्यता और वरिष्ठता की अनदेखी का आरोप लगाया था.

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 06 सितंबर 2024,
  • अपडेटेड 10:28 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम से दो जिला न्यायाधीशों, चिराग भानु सिंह और अरविंद मल्होत्रा, को हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के लिए उनकी उम्मीदवारी पर फिर से विचार करने को कहा है. यह फैसला उस याचिका के बाद आया जिसमें इन दोनों जजों ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट कॉलेजियम की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे. 

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जिला और सत्र न्यायाधीश चिराग भानु सिंह, जो बिलासपुर में और अरविंद मल्होत्रा, जो सोलन में कार्यरत हैं, ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. उन्होंने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट कॉलेजियम ने उनकी योग्यता और वरिष्ठता को नजरअंदाज किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेष रूप से उनके नामों पर पुनर्विचार करने के लिए मामला भेजा गया था. 

सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उनके नामों को पहले हाई कोर्ट के कॉलेजियम को पुनर्विचार के लिए भेजा था, लेकिन हाईकोर्ट कॉलेजियम ने उस पर ध्यान नहीं दिया. इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हृषिकेश रॉय की अध्यक्षता वाली पीठ ने 21 अगस्त को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था, जो अब सुना दिया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को इस मामले पर नोटिस जारी किया था. कोर्ट ने कहा था कि सबसे पहले तथ्यों की पूरी जानकारी प्राप्त करना जरूरी है, ताकि यह पता चल सके कि क्या हाईकोर्ट कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा 4 जनवरी को भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार इन दोनों जजों के नामों पर पुनर्विचार किया था या नहीं. 

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हाई कोर्ट से प्राप्त जानकारी के आधार पर 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा की गई थी. इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी करके अपना फैसला सुरक्षित रखा और अब फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट कॉलेजियम से इन दोनों जजों के नामों पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है.

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