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बिलकिस के दोषियों की रिहाई के खिलाफ SC में सुनवाई, गुजरात सरकार को 2 हफ्तों में दस्तावेज पेश करने का आदेश

बिलकिस बानो रेप और हत्या के मामले में 11 दोषियों की रिहाई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्ते में कागजात कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है. अब इस मामले में अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी.

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 09 सितंबर 2022,
  • अपडेटेड 2:55 PM IST

बिलकिस बानो रेप और हत्या के मामले में 11 दोषियों की रिहाई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है. शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार से दोषियों की रिहाई से जुडे़ सभी दस्तावेज कोर्ट में दो हफ्ते में पेश करने के लिए कहा. 

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी. शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार से याचिका पर 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. रिहा हुए बिलकिस के दोषियों को याचिकाकर्ताओं की तरफ से पक्ष न बनाने के चलते सुनवाई टल गई.  

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दोषियों के वकीलों ने सुनवाई टालने की मांग की 

बिलकिस मामले में दोषियों के वकील ऋषि मल्होत्रा ने मामले की सुनवाई टालने की गुहार लगाई. उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बी वी नागरत्ना की पीठ ने पूछा कि आपने सुनवाई टालने की बात पहले कोर्ट के सामने क्यों नहीं रखी?   

गुजरात सरकार से दस्तावेज पेश करने के लिए कहा 

उसके बाद कोर्ट ने ऋषि मल्होत्रा से कहा कि क्या वो सभी रिस्पोंडेंट्स की ओर से नोटिस दे सकते हैं? ऋषि ने कहा कि मुझे इस बारे में निर्देश लेने होंगे. कोर्ट ने टिप्पणी की कि यहां हर किसी को इस केस के बारे में सब पता है लेकिन ये ही नहीं जानते. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को 11 दोषियों को रिहा करने के आदेश व सभी दस्तावेज दो हफ्ते में पेश करने को कहा. 
 

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