Advertisement

प्रदूषण पर SC की केंद्र और राज्यों को चेतावनी, 24 घंटे में कदम उठाइए, नहीं तो हम आदेश जारी करेंगे

प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि प्रदूषण के बीच स्कूल क्यों खोले गए?

अनीषा माथुर/संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 02 दिसंबर 2021,
  • अपडेटेड 3:30 PM IST
  • प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
  • स्कूल खोलने पर दिल्ली सरकार को लगाई फटकार

प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि प्रदूषण के बीच स्कूल क्यों खोले गए? दरअसल, दिल्ली-नोएडा में प्रदूषण का कहर जारी है. दिल्ली में गुरुवार को भी हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में रही.

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि बड़े लोग घर से काम कर रहे हैं, ऐसे में बच्चे सुबह धुंध में स्कूल क्यों जा रहे हैं? कोर्ट ने कहा कि आप कह रहे हैं कि बच्चे के अभिभावक अगर स्कूल भेजना चाहते हैं तो भेजें, नहीं तो न भेजें. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वह स्कूल और दफ्तर खोलने को लेकर अपना पक्ष रखे. 

Advertisement

24 घंटे में फैसला लें सरकारें
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को चेतावनी देते हुए कहा कि हम 24 घंटे दे रहे हैं. सरकारें प्रदूषण पर तुरंत कदम उठाएं. नहीं तो हम आदेश जारी करेंगे. कोर्ट ने कहा कि हम इंडस्ट्रियल प्रदूषण और ट्रांसपोर्ट प्रदूषण को लेकर चिंतित है. अब इस मामले में शुक्रवार को फिर सुनवाई होगी. 

प्रचार को लेकर भी लगाई फटकार
सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने युवाओं के प्रदर्शन को लेकर भी सरकार की फटकार लगाई. दरअसल, दिल्ली सरकार की ओर से कुछ युवाओं ने सड़क के किनारे खड़े होकर रेड लाइट पर 'कार का इंजन बंद' करने का संदेश दिया था. इन पोस्टर्स पर अरविंद केजरीवाल की भी फोटो थी.

ग्राउंड पर कुछ नजर नहीं आ रहा- सुप्रीम कोर्ट
सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा, आप (दिल्ली सरकार) कह रहे हैं कि आपने वर्क फ्रॉम होम लागू किया, स्कूल बंद किए. लेकिन ये सब दिख ही नहीं रहा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप रोज हलफनामा पेश कर रहे हैं, रिपोर्ट, कमेटी रिपोर्ट सब दे रहे हैं. लेकिन ग्राउंड पर क्या हो रहा है. बेंच ने पूछा कि आपने टास्क फोर्स बनाई थी, उसका क्या हुआ. उसमें दिल्ली सरकार के कितने आदमी हैं और केंद्र के कितने?

Advertisement

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप ये बताइए कि क्यों युवाओं को सड़कों के बीच में इन बैनर के साथ खड़ा किया गया. वे यहां आपके प्रचार के लिए थे. किसी को उनके स्वास्थ्य के बारे में सोचना चाहिए. इस पर दिल्ली सरकार की ओर पेश अभिषेक सिंघवी ने कहा, वे सिविल डिफेंस वालंटियर थे. अगर आप कहते हैं, तो हम उन्हें और इक्विपमेंट दिलाएंगे. 

कितनी सीएनजी बसें चलाई जा रहीं
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से राजधानी में चल रहीं सीएनजी बसों के बारे में भी जानकारी मांगी. इस पर अभिषेक सिंघवी ने कहा, दिल्ली में 8750 हैं. 

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement