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विक्टोरिया गौरी ने मद्रास HC में जज के पद पर शपथ ली, सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति के खिलाफ याचिका खारिज की

केंद्र सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट में एडमिशनल जज के रूप में एडवोकेट एल विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति को अधिसूचित किया है. एल विक्टोरिया गौरी का मंगलवार को शपथ ग्रहण होना है. विक्टोरिया गौरी के विवादित बयानों और राजनीतिक भूमिका को आधार बनाकर उनकी नियुक्ति को चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. 

एल विक्टोरिया गौरी (फाइल फोटो) एल विक्टोरिया गौरी (फाइल फोटो)
अनीषा माथुर/संजय शर्मा/नलिनी शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 07 फरवरी 2023,
  • अपडेटेड 11:00 AM IST

वकील एल विक्टोरिया गौरी ने मंगलवार को मद्रास हाईकोर्ट में अतिरिक्त जज के तौर पर शपथ ली. उधर, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया. विक्टोरिया गौरी के विवादित बयानों और राजनीतिक भूमिका को आधार बनाकर उनकी नियुक्ति को चुनौती दी गई थी. 

केंद्र सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट में एडमिशनल जज के रूप में एडवोकेट एल विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति को अधिसूचित किया था. केंद्र के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया. 
 

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21 वकीलों ने लिखा था राष्ट्रपति को पत्र

इससे पहले गौरी को जज बनाने के फैसले का मद्रास हाईकोर्ट के 21 वकीलों ने विरोध किया था. वकीलों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा सौंपी गई फाइल को वापस करने की अपील की थी, जिसमें विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति की सिफारिश की गई थी. वकीलों ने दावा किया था कि विक्टोरिया गौरी बीजेपी नेता हैं. 

इतना ही नहीं वकीलों ने विक्टोरिया गौरी के कुछ बयानों का भी जिक्र किया था. जो कथित तौर पर अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ थे. वकीलों ने आरोप लगाया था कि गौरी विचार और  धार्मिक कट्टरता हाईकोर्ट के जज के तौर पर उनकी नियुक्त को आयोग्य बनाता है. 

 

 

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