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अंडरवर्ल्ड सरगना अबू सलेम की याचिका खारिज, SC ने बॉम्बे HC जाने के लिए कहा

1993 बॉम्बे दंगों के आरोपी और अंडरवर्ल्ड सरगना अबू सलेम की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और उसे बॉम्बे हाईकोर्ट जाने को कहा है.

अंडरवर्ल्ड सरगना अबू सलेम (फाइल फोटो) अंडरवर्ल्ड सरगना अबू सलेम (फाइल फोटो)
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 07 जनवरी 2021,
  • अपडेटेड 12:04 PM IST
  • अबू सलेम ने अपने डिटेंशन को बताया था अवैध
  • तलोजा से तिहाड़ जेल शिफ्ट करने की थी मांग

1993 बॉम्बे दंगों के आरोपी और अंडरवर्ल्ड सरगना अबू सलेम की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और उसे बॉम्बे हाईकोर्ट जाने को कहा है. दरअसल, अबू सलेम ने याचिका दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसका डिटेंशन अवैध है और उसे तलोजा जेल से तिहाड़ जेल ट्रांसफर किया जाना चाहिए.

बीते दिनों ही अबू सलेम को लिस्बन प्रशासनिक कोर्ट से बड़ा झटका लगा था. सलेम ने भारत में प्रत्यर्पण नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाकर पुर्तगाल कोर्ट में अपील दायर की थी, जिसे लिस्बन प्रशासनिक कोर्ट ने खारिज कर दिया गया. अबू सलेम 1995 में बिल्डर प्रदीप जैन हत्या केस और बॉम्बे सीरियल बम धमाकों में दोषी पाया गया था और 25 साल कैद की सजा काट रहा है.

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अबू सलेम को पुर्तगाल के लिस्बन में 20 सितंबर 2002 में गिरफ्तार किया गया था. प्रत्यर्पण संधि के तहत उसे 2005 में भारत को सौंपा गया था. लिस्बन प्रशासनिक कोर्ट ने सलेम को प्रत्यर्पित करने का आदेश देते हुए शर्त रखी थी कि सलेम को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी.

 

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