Advertisement

आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, मेडिकल आधार पर जमानत देने से इनकार

आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके मेडिकल आधार पर 6 हफ्ते की जमानत मांगी थी. आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करते यह कहा था कि उन्हें 6 हफ्ते की जमानत दी जाए जिससे वह आयुर्वेद के सहारे अपना इलाज करवा सकें.

आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है (सांकेतिक फोटो) आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है (सांकेतिक फोटो)
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 31 अगस्त 2021,
  • अपडेटेड 8:30 PM IST
  • आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका
  • मेडिकल आधार पर 6 हफ्ते की जमानत मांगी थी

दुष्कर्म के मामले में सजा काट रहे आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू मेडिकल आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया है. आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके मेडिकल आधार पर 6 हफ्ते की जमानत मांगी थी. 

आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करते यह कहा था कि उन्हें 6 हफ्ते की जमानत दी जाए जिससे वह आयुर्वेद के सहारे अपना इलाज करवा सकें. वहीं, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'आपने जो किया वो साधारण अपराध नहीं है. आप जेल में रहकर इलाज कराइए.' 

Advertisement

बता दें कि इससे पहले राजस्‍थान हाईकोर्ट ने भी मई माह में आसाराम बापू की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. आसाराम की ओर से स्‍वास्‍थ्‍य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की गई थी.

2018 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी

आसाराम को 2018 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. एक अदालत ने 2013 में उन्हें अपने आश्रम की लड़की से बलात्कार का दोषी पाया था. लड़की नाबालिग थी. किशोरी ने अपनी शिकायत में कहा था कि आसाराम ने उसे जोधपुर के पास मणाई इलाके में अपने आश्रम में बुलाया था और 15 अगस्त 2013 की रात उसके साथ बलात्कार किया.

 

Advertisement

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement