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SC ने सरस्वती मेडिकल कॉलेज पर लगाया 5 करोड़ का जुर्माना, छात्रों को प्रवेश देने का आदेश

Supreme Court Verdict: सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव के सरस्वती मेडिकल कॉलेज पर नियमों की अनदेखी के मामले में 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही कोर्ट ने छात्रों को परीक्षा और प्रवेश दिए जाने का आदेश दिया है.

सरस्वती मेडिकल कॉलेज पर लगा जुर्माना सरस्वती मेडिकल कॉलेज पर लगा जुर्माना
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 24 फरवरी 2021,
  • अपडेटेड 1:25 PM IST

Supreme Court Verdict: सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव के सरस्वती मेडिकल कॉलेज पर नियमों की अनदेखी के मामले में 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही कोर्ट ने छात्रों की परीक्षा कराने और नियमानुसार एडमिशन देने का भी आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने MBBS के 132 छात्रों की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छात्रों से जुर्माने की कोई राशि नहीं वसूली जाएगी.

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दरअसल, सरस्वती मेडिकल कॉलेज पर MBBS के द्वितीय वर्ष के 71 छात्रों के दाखिले में MCI नियमों की अनदेखी का आरोप है. सुप्रीम कोर्ट ने नियमों की अनदेखी को लेकर सरस्वती मेडकिल कालेज पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाते हुए कहा 71 MBBS छात्रों को नियमित किया जाए.

इन 71 छात्रों ने कॉलेज पर एग्‍जाम न कराने का आरोप लगाया था जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मेडिकल कॉलेजों को MCI के नियमों के तहत ही परीक्षा आयोजित कराना अनिवार्य है. कॉलेज को MCI नियमों के उल्‍लंघन का दोषी पाया गया जिसके बाद 5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया.

बता दें कि उन्‍नाव के नवाबगंज का सरस्‍वती मेडिकल कॉलेज कोरोना संक्रमण के समय इलाके का एकलौता लेवल 2 हॉस्पिटल था और अब फरवरी 2021 में, इलाके में संक्रमित मरीजों की गिनती 20 से कम हो जाने के बाद अन्‍य सभी अस्‍पतालों को कोविड ड्यूटी से हटाकर केवल सरस्‍वती मेडिकल कॉलेज को ही आखिरी कोरोना अस्‍पताल रखा गया है.

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