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'सुप्रीम कोर्ट में शीतकालीन अवकाश के दौरान नहीं होगी कोई वेकेशन बेंच', बोले CJI डीवाई चंद्रचूड़ 

चीफ जस्टिस ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में 19 दिसंबर  से छुट्टी शुरू होंगी, जो 1 जनवरी, 2023 तक चलेगी. उसके बाद 2 जनवरी से काम फिर से शुरू होगा. इससे पहले संसद में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि कोर्ट की छुट्टियां कम करने और काम करने का समय बढ़ाने के लिए कहा था.

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (फाइल फोटो) चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (फाइल फोटो)
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 16 दिसंबर 2022,
  • अपडेटेड 2:57 PM IST

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस बार शीतकालीन अवकाश के दौरान कोई वेकेशनल बेंच नहीं होगी. सीजेआई की जजों की छुट्टियों पर केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू की टिप्पणी के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अदालतों को जो लंबी छुट्टी मिलती है, वह न्याय चाहने वालों के लिए बहुत सुविधाजनक नहीं है.  

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चीफ जस्टिस ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में 19 दिसंबर  से छुट्टी शुरू होंगी, जो 1 जनवरी, 2023 तक चलेगी. उसके बाद 2 जनवरी से काम फिर से शुरू होगा. गुरुवार को केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि देश के लोगों में यह भावना है कि अदालतों को जो लंबी छुट्टी मिलती है, वह न्याय चाहने वालों के लिए बहुत सुविधाजनक नहीं है. उन्होंने कहा कि यह उनका दायित्व और कर्तव्य है कि वे न्यायपालिका को इस सदन का संदेश या भावना बताएं. 

किरेन रिजिजू ने क्या कहा था?  

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को संसद को बताया कि हाई कोर्ट में लंबित मामलों को निपटाने के लिए सरकार ने सभी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को छुट्टियों को कम से कम 10-15 दिनों तक कम करने और वर्किंग ऑवर्स को कम से कम 30 मिनट तक बढ़ाने का सुझाव दिया था. लोकसभा में एक बीजेपी सांसद बालकनाथ के सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विधि आयोग ने 'न्यायपालिका में सुधार - कुछ सुझाव' पर अपनी 230वीं रिपोर्ट में उपरोक्त सुझाव दिए थे.  

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