
Tajinder bagga arrested: बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर अब पंजाब पुलिस घिरती जा रही है. दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस पर किडनैपिंग का मामला भी दर्ज कर लिया है. ये FIR उन पुलिसवालों पर हुई है जो तेजिंदर बग्गा को दिल्ली से गिरफ्तार करके पंजाब के मोहाली जा रहे थे. फिलहाल यह सवाल सामने है कि क्या पंजाब पुलिस के जवानों को अब गिरफ्तार किया जाएगा?
जानकारी के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस पर IPC की धारी 452, 365, 342, 392, 295 / 34 के तहत मामला दर्ज कर दिया है. इसमें से IPC की धारा 365 किडनैपिंग की धारा है. इसमें सात साल तक की सजा हो सकती है.
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वहीं धारा 452 की बात करें तो यह गैर-जमानती धारा होती है. बिना अनुमति के अगर चार या उससे ज्यादा लोग किसी के घर में घुसकर हमला करते हैं तो धारा 452 लगती है.
पंजाब और दिल्ली पुलिस आमने-सामने
बग्गा की गिरफ्तारी पर पंजाब और दिल्ली पुलिस आमने-सामने है. दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्हें पंजाब पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी थी. वहीं पंजाब पुलिस का कहना है कि उन्होंने नियम के तहत सब किया था.
दिल्ली पुलिस ने बताया है कि उन्होंने दर्ज FIR की कॉपी हरियाणा के डीजीपी को भेज दी है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, पंजाब पुलिस की तरफ से उनको कोई जानकारी नहीं दी गई थी. इसलिए उनको आधिकारिक तौर पर नहीं पता था कि बग्गा को लेकर कौन गया है. फिर बग्गा के पिता की शिकायत पर अपहरण का केस दर्ज किया गया.
वहीं पंजाब पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी हुई थी. यह गिरफ्तारी मोहाली में दर्ज केस में हुई थी. कहा गया कि बग्गा को पहले नोटिस दिया गया है लेकिन वह जांच में सहयोग करने नहीं पहुंचे थे.