Advertisement

तारा शाहदेव धर्मांतरण और टॉर्चर केस में पूर्व पति सहित 3 लोगों को सजा, रकीबुल को उम्रकैद

झारखंड के तारा शाहदेव केस में धर्म परिवर्तन करने और टॉर्चर करने के जुर्म में तारा के पूर्व पति रकीबुल को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही रकीबुल की मां को 10 साल और जुर्म में मदद करने वाले बर्खास्त हाईकोर्ट रजिस्ट्रार (विजिलेंस) मुस्ताक अहमद को 15 साल की सजा सुनाई गई है.

तारा शाहदेव की शादी 7 जुलाई 2014 को रंजीत उर्फ रकीबुल से हिंदू रीति-रिवाजों के तहत हुई थी. (File Photo) तारा शाहदेव की शादी 7 जुलाई 2014 को रंजीत उर्फ रकीबुल से हिंदू रीति-रिवाजों के तहत हुई थी. (File Photo)
सत्यजीत कुमार
  • रांची,
  • 06 अक्टूबर 2023,
  • अपडेटेड 9:27 AM IST

झारखंड के आठ साल पुराने चर्चित नेशनल शूटर तारा शाहदेव केस में सीबीआई की विशेष अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया है. कोर्ट ने मुख्य आरोपी रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल को उम्रकैद की सजा सुनाई है. रंजीत की मां कौशल रानी को 10 साल की सजा तो वहीं पूर्व और बर्खास्त हाईकोर्ट रजिस्ट्रार (विजिलेंस) मुस्ताक अहमद को 15 साल की सजा सुनाई गई है. अदालत ने तीनों को अलग-अलग धाराओं में दोषी करार दिया था. अदालत ने तीनों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

Advertisement

इससे पहले रांची के स्पेशल सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने इस केस में अपना फैसला सुना दिया था. अदालत ने रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल, उसकी मां कौशल रानी और हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को दोषी करार दिया था. इस मामले को 2015 में सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया था. नेशनल शूटर तारा ने जुलाई 2014 में यौन उत्पीडन, दहेज उत्पीड़ीन और धर्म परिवर्तन के लिए उत्पीड़न का आरोप लगाया था. 2018 में चार्जशीट स्पेशल सीबीआई कोर्ट में दाखिल किया गया था. लव जिहाद से जुड़ा ये मामला देश भर में सुर्खियों में रहा था.

रकीबुल ने धोखा देकर तारा से की थी शादी

तारा शाहदेव ने रंजीत सिंह कोहली पर धोखा देकर शादी करने का आरोप लगाया था. शाहदेव ने बताया था कि उन्होंने 7 जुलाई 2014 को हिंदू रीति-रिवाज के मुताबिक रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन से शादी की थी. लेकिन शादी के दूसरे दिन ही उसके पति और रजिस्ट्रार अहमद उस पर धर्म परिवर्तन कर निकाह करने का दबाव बनाने लगे थे. शादी के बाद तारा शाहदेव को पता चला था कि रंजीत सिंह कोहली पहले ही अपना धर्म बदलकर इस्लाम धर्म कबूल कर चुका था और उसने अपना नाम रकीबुल हसन रख लिया था. तारा शाहदेव से शादी के बाद रंजीत उर्फ रकीबुल उस पर इस्‍लाम धर्म कबूलने का दबाव बनाने लगा था.

Advertisement

इस्लाम कबूल करने का बनाते थे दबाव

पुलिस में दर्ज कराए गए मामले के मुताबिक, ऐसा नहीं करने पर उसकी पिटाई की जाती थी और कुत्ते से भी कटवाया जाता था. तारा शाहदेव के मुताबिक, कई-कई दिनों तक उसे खाना भी नहीं दिया जाता था. रकीबुल और उसकी मां दोनों तारा को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया करते थे. साथ ही धमकी दी जाती थी कि अगर वह चाहती है कि उसकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल रहे तो वह इस्लाम कबूल कर ले.तारा को चेतावनी थी कि वह 'सिंदूर' न लगाए नहीं तो उसके हाथ तोड़ दिए जाएंगे. ससुराल वालों की ओर से दहेज की भी मांग की गई. तारा के भाई के आने के बाद उसको मुक्त कराया गया था. कोहली के वकील मुख्तार अहमद खान के मुताबिक वह सजा के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement