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'ड्रेस कोड का उल्लंघन करते हैं उदयनिधि स्टालिन', डिप्टी सीएम के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका

याचिका में सत्य कुमार ने कहा कि उदयनिधि स्टालिन को आधिकारिक कार्यक्रमों में टी-शर्ट, जींस और अनौपचारिक जूते जैसे कैजुअल परिधान पहनकर ड्रेस कोड का उल्लंघन करते देखा गया है. इसके अलावा उन्होंने तर्क दिया कि उदयनिधि स्टालिन सरकारी कार्यक्रमों के दौरान अपनी टी-शर्ट पर डीएमके पार्टी के चिह्न को गलत तरीके से प्रदर्शित करते हैं. जो याचिकाकर्ता के अनुसार संवैधानिक प्रावधानों और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन है.

डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन. (फाइल फोटो) डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन. (फाइल फोटो)
शिल्पा नायर
  • चेन्नई,
  • 19 अक्टूबर 2024,
  • अपडेटेड 10:13 PM IST

मद्रास हाईकोर्ट में एम. सत्य कुमार नामक एक वकील ने याचिका दायर की है, इसमें कहा गया है कि तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते समय ड्रेस कोड का उल्लंघन करते हैं. साथ ही सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेने के दौरान सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करने का निर्देश देने की मांग की गई है.

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अपनी याचिका में सत्य कुमार ने कहा कि उदयनिधि स्टालिन को आधिकारिक कार्यक्रमों में टी-शर्ट, जींस और अनौपचारिक जूते जैसे कैजुअल परिधान पहनकर ड्रेस कोड का उल्लंघन करते देखा गया है. इसके अलावा उन्होंने तर्क दिया कि उदयनिधि स्टालिन सरकारी कार्यक्रमों के दौरान अपनी टी-शर्ट पर डीएमके पार्टी के चिह्न को गलत तरीके से प्रदर्शित करते हैं. जो याचिकाकर्ता के अनुसार संवैधानिक प्रावधानों और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन है.

अपनी याचिका में सत्य कुमार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड के संबंध में 2019 में जारी एक सरकारी आदेश की ओर भी ध्यान आकर्षित किया. आदेश में कहा गया था कि सरकारी कर्मचारियों को कार्यस्थल की सेटिंग के अनुसार साफ-सुथरी, औपचारिक पोशाक पहननी चाहिए, ताकि ड्यूटी के दौरान कार्यालय की मर्यादा बनी रहे, जैसे कि महिला सरकारी कर्मचारियों के मामले में साड़ी या सलवार कमीज, दुपट्टे के साथ हो. जबकि पुरुष सरकारी कर्मचारियों के मामले में औपचारिक पैंट या वेष्टी (धोती) के साथ शर्ट पहनी जाए, जो तमिल संस्कृति या किसी भी भारतीय पारंपरिक पोशाक को दर्शाती हो. आदेश में कहा गया था क कैजुअल पोशाक से बचना चाहिए.

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इसका हवाला देते हुए याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री के जिम्मेदार पद पर रहने के कारण उदयनिधि स्टालिन को सरकारी आदेश में उल्लिखित ड्रेस कोड का पालन करना चाहिए. 

इसके अलावा याचिका में दावा किया गया है कि एक सरकारी कर्मचारी को सरकारी बैठकों में एक सरकारी कर्मचारी की हैसियत से कर्तव्यों का निर्वहन करते समय किसी विशेष राजनीतिक पार्टी के प्रतीक को प्रदर्शित नहीं करना चाहिए. सत्य कुमार ने अपनी याचिका में कहा कि यह असंवैधानिक, गैरकानूनी, अवैध और कानून की दृष्टि से गलत है. उदयनिधि स्टालिन को ज्यादातर जींस या पैंट के साथ सफेद टी-शर्ट पहने देखा जाता है. उनकी टी-शर्ट/शर्ट पर DMK यूथ विंग का लोगो भी बना हुआ है.

कुछ दिन पहले AIADMK के पूर्व मंत्री डी जयकुमार ने भी राज्य के उपमुख्यमंत्री होने के बावजूद उदयनिधि स्टालिन की कैजुअल पोशाक पहनने के लिए आलोचना की थी. सत्य कुमार द्वारा दायर याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट में अभी सुनवाई होनी है. 

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