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महाकालेश्वर पर निर्देश देकर बोले जस्टिस अरुण मिश्रा- शिवजी की कृपा से ये आखिरी फैसला भी हो गया

उज्जैन के महाकालेश्वर मन्दिर के प्रबंधन की बाबत सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं. अपना फैसला सुनाने के बाद जस्टिस अरुण मिश्रा साथी जजों से बोले कि शिवजी की कृपा से ये आखिरी फैसला भी हो गया.

जस्टिस अरुण मिश्रा (फाइल फोटो) जस्टिस अरुण मिश्रा (फाइल फोटो)
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 01 सितंबर 2020,
  • अपडेटेड 1:09 PM IST
  • महाकाल मंदिर को लेकर दिशा निर्देश जारी
  • जस्टिस अरुण मिश्रा ने सुनाया आखिरी फैसला
  • कल रिटायर हो रहे हैं जस्टिस अरुण मिश्रा

उज्जैन के महाकालेश्वर मन्दिर के प्रबंधन की बाबत सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं. अपना फैसला सुनाने के बाद जस्टिस अरुण मिश्रा साथी जजों से बोले कि शिवजी की कृपा से ये आखिरी फैसला भी हो गया. सुप्रीम कोर्ट ने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं.
 
पहले भी इसी कोर्ट ने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर भस्म और अन्य लेपन से हो रहे प्रभाव पर कुछ दिशा निर्देश दिए थे. तब भस्म आरती पर पाबंदी लगाने की बात कोर्ट ने की थी. बाद में चर्चा होने पर कोर्ट ने अपना आदेश ये कहते हुए संशोधित किया था कि पूजा अर्चना और सेवा भोग कैसे हो ये तय करना हमारा काम नहीं है. 

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये तो मन्दिर प्रबन्धन और पुरोहितों पुजारियों को ही तय करने दिया जाए, लेकिन मामले कि विस्तृत सुनवाई के बाद जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने मन्दिर प्रबन्धन को दिशा निर्देश जारी किए हैं. इसमें भक्तों के प्रवेश और अन्य उपचार का विस्तार से निर्देश हैं. कोर्ट के निर्देश जल्दी ही वेब साइट पर आएंगे.

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरूण मिश्रा दो सितंबर को रिटायर हो रहे हैं और माना जा रहा है कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पर उनका फैसला, आखिरी फैसला है. 

 

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