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बिहार: आपकी गाड़ी से गई किसी की जान तो देंगे मुआवजा, नहीं तो गाड़ी नीलाम... बचने का भी है तरीका

अधिकारियों ने बताया कि नए नियम के तहत अब मालिकों के लिए केवल गाड़ी का बीमा नहीं, बल्कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी कराना जरूरी होगा. जिससे कि गाड़ी से धक्का लगने पर हताहतों को मुआवजे की राशि बीमा कंपनियों से सीधे मिल सकेगी.

सड़क दुर्घटना में गई जान तो गाड़ी होगी नीलाम (सांकेतिक फोटो) सड़क दुर्घटना में गई जान तो गाड़ी होगी नीलाम (सांकेतिक फोटो)
रोहित कुमार सिंह
  • पटना,
  • 11 अक्टूबर 2021,
  • अपडेटेड 3:00 PM IST
  • गाड़ी से टकराकर शख्स की गई जान तो मालिक करेंगे भुगतान
  • भुगतान नहीं करने पर सरकार गाड़ी करेगी नीलाम
  • वाहन मालिकों को लेना होगा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस

रोड सेफ्टी नियमों और मोटर से जुड़ी पॉलिसी को लेकर ज्यादातर भारतीय बेहद लापरवाह हैं. प्रत्येक दिन सड़क दुर्घटनाओं में हो रही लोगों की मौत इस बात की गवाही देती है. केंद्र सरकार ने हाल के दिनों में रोड सेफ्टी को लेकर कई नियमों में सख्ती की शुरुआत की है. लेकिन अभी भी बहुत कुछ बदलने की जरूरत है. इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए बिना बीमा वाली गाड़ियों को लेकर बिहार सरकार ने एक नया नियम जारी किया है.

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इसके तहत अगर कोई सड़क दुर्घटना बिना बीमा वाली गाड़ी से होती है और इसमें किसी की मौत हो जाती है या फिर कोई गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो इस स्थिति में सरकार ऐसी गाड़ियों को नीलाम कर देगी. यह खासकर तब होगा, जब वाहन मालिक, मृतक के परिजनों को पांच लाख रुपए की मुआवजा राशि और घायल के परिजनों को 50 हजार देने में आनाकानी करेंगे. बिहार परिवहन विभाग ने इस बाबत आदेश कर कहा है कि यह नियम राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. 

अधिकारियों ने बताया कि नए नियम के तहत अब मालिकों के लिए केवल गाड़ी का बीमा नहीं, बल्कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी कराना जरूरी होगा. जिससे कि गाड़ी से धक्का लगने पर हताहतों को मुआवजे की राशि बीमा कंपनियों से सीधे मिल सकेगी. बिहार परिवहन विभाग ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को सुनिश्चित करने का निर्देश जारी करते हुए कहा है कि गाड़ी के मालिक से ही मृतक के परिजनों को दी जाने वाली मुआवजा राशि की वसूली की जाएगी. वाहन मालिक, संबंधित जिले के बैंक खाते में तय अवधि के भीतर पांच लाख रुपए जमा करेंगे. अगर वाहन मालिकों ने इस पैसे को देने में आनाकानी की तो सरकार उनकी गाड़ी जब्त कर नीलाम कर देगी. इतना ही नहीं अगर बीमा राशि के बाद भी पांच लाख रुपये के मुआवजे में कमी आती है तब भी गाड़ी नीलाम की जाएगी. 

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मालिकों को कहां होगा फायदा?

वाहन मालिकों के लिए अच्छी बात यह है कि दुर्घटना में जान गंवाने वाले मृतक के परिजन को मुआवजा देने के लिए गाड़ी मालिक को बीमा कंपनियों का चक्कर नहीं लगाना होगा. कई बार बीमा कंपनियां आम लोगों से दुर्घटना का पैसा देने में आनाकानी करती है. इसलिए सरकार के अधिकारी खुद ही बीमा कंपनियों से पैसे की वसूली करेंगे. पैसा वसूली का जिम्मा डीएम तय करेंगे. सरकारी प्रयास के बावजूद अगर बीमा कंपनियों ने पैसा देने में आनकानी की तो दुर्घटना दावा जांच पदाधिकारी संबंधित बीमा कंपनियों के खिलाफ बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत कार्रवाई करेंगे.

 

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