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अनलॉक-4: स्कूल-कॉलेज के लिए बदल गए नियम, जानिए क्या मिली छूट?

वहीं कंटेनमेंट जोन से बाहर के वो बच्चे जो नौंवी से बारहवीं क्लास में पढ़ते हैं, वो अपने शिक्षकों से गाइडेंस लेने के लिए स्कूल या कॉलेज जा सकेंगे.

Unlock-4 में बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज Unlock-4 में बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज
कमलजीत संधू
  • नई दिल्ली,
  • 29 अगस्त 2020,
  • अपडेटेड 10:53 PM IST
  • स्वैच्छिक आधार पर स्कूल में जाने की होगी अनुमति
  • माता-पिता से लेनी होगी लिखित सहमति
  • कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों में होगी गतिविधियां

गृह मंत्रालय ने अनलॉक-4 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है. 21 सितंबर 2020 से सोशल, एकेडमिक, खेल, इंटरटेनमेंट, सांस्कृतिक, राजनीतिक और अन्य सभाएं हो सकेंगी. हालांकि इस तरह के किसी भी कार्यक्रम में 100 से अधिक लोग हिस्सा नहीं ले सकेंगे. इसके अलावा जो भी लोग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे उनके लिए फेस मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग और हेंड वॉश या सैनिटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य होगा. 21 सितंबर से ओपन थिएटर भी खोल दिए जाएंगे. 

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वहीं 30 सितंबर तक स्कूल और कॉलेज बंद ही रहेंगे. इस बारे में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विचार-विमर्श किया गया था. जिसके बाद तय किया गया कि सभी शिक्षण संस्थान और कोचिंग सेंटर्स फिलहाल बंद ही रहेंगे.

हालांकि जो इलाका कंटेनमेंट जोन के बाहर है, वहां पर स्कूल-कॉलेज में 50 प्रतिशत टीचर और स्कूल स्टाफ जा सकेंगे. जिससे कि बच्चों को वहीं से ऑनलाइन क्लास दिया जा सके. 

वहीं कंटेनमेंट जोन से बाहर के वो बच्चे जो नौंवी से बारहवीं क्लास में पढ़ते हैं, वो अपने शिक्षकों से गाइडेंस लेने के लिए स्कूल या कॉलेज जा सकेंगे. हालांकि इसके लिए उन्हें अपने माता-पिता से लिखित सहमति पत्र लेना होगा.

सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें (कुछ विशेष मामलों को छोड़कर) अभी भी बंद रहेंगे.

 

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