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यूपी निकाय चुनावः ऑल इंडिया मेयर्स काउंसिल की याचिका पर SC का नोटिस, ये थी मांग

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में OBC कोटा लागू करने को लेकर ऑल इंडिया मेयर्स काउंसिल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी किया है. काउंसिल के वकील ने कहा कि हमारे पास इसके अलावा भी कई मजबूत दलीलें हैं, जिनके आधार पर हमें निर्बाध काम करने का अवसर मिलना चाहिए.

सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 03 मार्च 2023,
  • अपडेटेड 2:36 PM IST

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में OBC कोटा लागू करने को लेकर ऑल इंडिया मेयर्स काउंसिल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी किया है. उत्तर प्रदेश के मेयर्स की अपील है कि उन्हें स्थानीय निकाय नियमावली की धारा 15 के मुताबिक अपने पद पर बने रहकर काम करने दिया जाए.

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम पहले ही दाखिल याचिकाओं पर निर्देश दे चुके हैं, लेकिन आप धारा-15 के तहत अपना कार्यकाल पूरा करने की राहत चाहते हैं.

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काउंसिल के वकील ने कहा कि हमारे पास इसके अलावा भी कई मजबूत दलीलें हैं, जिनके आधार पर हमें निर्बाध काम करने का अवसर मिलना चाहिए. कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए तीन हफ्ते के लिए सुनवाई टाल दी. यानी इस बीच पक्षकारों के जवाब भी आ जाएंगे और फिर सुनवाई में उनकी चर्चा होगी.

कोर्ट में अर्जी दाखिल कर अखिल भारतीय महापौर परिषद ने कहा कि जब तक यूपी में स्थानीय निकाय और मेयर चुनाव नहीं होता, तब तक जो लोग मेयर बने हुए है उन्हें कामकाज करने दिया जाए. याचिकाकर्ता ने कहा कि मेयर नियम S-15 के तहत मेयर बने रहने के हकदार हैं.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में मेयर चुनाव पर ओबीसी आरक्षण के मामले राज्य सरकार के रिपोर्ट आने तक चुनाव पर रोक लगा रखी है.

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