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संभल हिंसा: सपा सांसद बर्क को हाई कोर्ट से झटका, FIR रद्द करने की मांग खारिज

समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि FIR रद्द नहीं होगी और पुलिस जांच जारी रहेगी. साथ ही कोर्ट ने पुलिस को सांसद बर्क की गिरफ्तारी नहीं करने का निर्देश दिया है.

SP सांसद जियाउर रहमान बर्क (फाइल फोटो/PTI) SP सांसद जियाउर रहमान बर्क (फाइल फोटो/PTI)
कुमार अभिषेक
  • प्रयागराज,
  • 03 जनवरी 2025,
  • अपडेटेड 3:44 PM IST

उत्तर प्रदेश की संभल (Sambhal) लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को बड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सांसद बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि FIR रद्द नहीं होगी और पुलिस जांच जारी रहेगी. हालांकि, हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि सांसद बर्क की गिरफ्तारी नहीं की जाए. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने आदेश पर अमल करने को कहा है. हाई कोर्ट ने कहा है कि जिन धाराओं में सांसद बर्क के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, उनमें 7 साल से कम की सजा होती है.

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इस मामले में पुलिस, सांसद बर्क को नोटिस जारी करेगी. पुलिस नोटिस जारी करके जियाउर रहमान बर्क को पूछताछ के लिए बुला सकती है. सांसद जियाउर रहमान बर्क को पुलिस की जांच में सहयोग करना होगा.

सपा सांसद बर्क ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एफआईआर को चुनौती दी थी और इसे रद्द करने की गुहार लगाई थी. जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस अजहर हुसैन इदरीसी की डिवीजन बेंच ने इस मामले की सुनवाई की.

सपा सांसद पर क्यों दर्ज हुई एफआईआर?

उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और स्थानीय विधायक के बेटे सोहेल इकबाल के खिलाफ केस दर्ज किया गया था.

यह भी पढ़ें: संभल: सत्यव्रत पुलिस चौकी को वक्फ की जमीन पर बनाने का दावा करने वालों पर FIR, ओवैसी से लेकर सपा ने उठाया था मामला

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अखिलेश यादव ने उठाया था सवाल

सांसद बर्क पर FIR दर्ज किए जाने के बाद अखिलेश यादव ने कहा था, "यह घटना दुखद है. हमारे सांसद संभल में मौजूद नहीं थे फिर भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है. वे उस वक्त बेंगलुरु में थे. यह पूरा का पूरा दंगा करवाया गया है और सरकार ने करवाया है."

 

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