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'रिसोर्ट में VIP से मुलाकात की दलील राजनीति से प्रेरित', अंकित भंडारी मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में बोली उत्तराखंड सरकार

उत्तराखंड सरकार ने कहा कि निचली अदालत में इस मामले के आरोपी पुलकित आर्या, अंकित गुप्ता और सौरभ के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 302, 201, 120बी के तहत चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है. निचली अदालत ने 18 मार्च को इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय भी कर दिए. इसके बाद हुई सुनवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट में 27 गवाहों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं.

अंकिता भंडारी मर्डर केस में सीबीआई जांच की मांग की गई है अंकिता भंडारी मर्डर केस में सीबीआई जांच की मांग की गई है
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 05 दिसंबर 2023,
  • अपडेटेड 4:08 PM IST

उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई से करवाने की गुहार पर उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखीं. सरकार ने कहा कि अंकिता भंडारी मामले की जांच को लेकर राज्य सरकार ने तमिलनाडु कैडर के आईपीएस अफसर की निगरानी में 9 सदस्यीय कमेटी बनाई है. कमेटी इस मामले की जांच कर रही है. 

इस दौरान उत्तराखंड सरकार ने कहा कि निचली अदालत में इस मामले के आरोपी पुलकित आर्या, अंकित गुप्ता और सौरभ के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 302, 201, 120बी के तहत चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है. निचली अदालत ने 18 मार्च को इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय भी कर दिए. इसके बाद हुई सुनवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट में 27 गवाहों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं. उनमें इनके पेरेंट्स, भाई, चाचा और बॉयफ्रेंड भी शामिल हैं. 

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मामले की सुनवाई के दौरान उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मुकदमा चल रहा है और अभियोजन साक्ष्य शीघ्र ही पूरा होने की उम्मीद है. उत्तराखंड सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी गई कि इस पूरे मामले से जुड़े हुए सीसीटीवी फुटेज इलेक्ट्रॉनिक साक्षर निचली अदालत में सपोर्ट के तौर पर रखे गए हैं.

उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी कि याचिकाकर्ता के द्वारा अंकिता भंडारी की हत्या को लेकर जो बात कही जा रही है कि जिस रिसोर्ट में गई वहां पर उन्होंने एक वीआईपी से मुलाकात की. यह दलील राजनीति से प्रेरित है. रिसोर्ट में जिससे मुलाकात की गई उसे व्यक्ति का बयान दर्ज किया जा चुका है.

सुप्रीम कोर्ट फरवरी में करेगा मामले की सुनवाई

दरअसल, उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड में पीड़ित परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है. उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई. पीड़ित परिवार ने अपनी याचिका में कहा कहा है कि वे एसआईटी की जांच से संतुष्ट नहीं हैं. हालांकि हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच से इनकार कर दिया था. लेकिन परिवार ने उसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. साफ कहा गया कि सरकार ने जिस SIT का गठन किया, उससे उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है.

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पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर स्थित गंगा भोगपुर स्थित वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके अन्य दो साथियों ने रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की 18 सितंबर की रात नहर में फेंककर हत्या कर दी थी. मामला सामने आने के बाद रिजॉर्ट मालिक ने ही राजस्व क्षेत्र में अंकिता भंडारी की गुमशुदगी दर्ज करवाई गई थी. उसके बाद 19 साल की अंकिता का शव बीते 24 सितंबर को ऋषिकेश के नजदीक चिल्ला नहर से बरामद किया गया. 

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