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वाराणसी: काशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन पर शुल्क की अफवाह फैलाने वालों पर केस दर्ज

काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने बकायदा स्पर्श दर्शन शुल्क की अफवाह के खिलाफ संबंधित चौक थाने में लिखित शिकायत कर दी है. जिसके बाद पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ नामजद और अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई में जुट गई है. 

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रोशन जायसवाल
  • वाराणसी,
  • 15 मार्च 2023,
  • अपडेटेड 2:16 PM IST

उत्तर प्रदेश में वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन के नाम पर मंदिर की तरफ से शुल्क लगाए जाने की अफवाह फैलाने वालों की खैर नहीं है. क्योंकि मंदिर प्रशासन ने बकायदा इस अफवाह के खिलाफ संबंधित चौक थाने में लिखित शिकायत कर दी है. जिसके बाद पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ नामजद और अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई में जुट गई है. 

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वाराणसी जिला और विश्वनाथ मंदिर प्रशासन की तरफ से कल ही स्पष्ट हो चुका था कि विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन को लेकर किसी तरह का शुल्क नहीं लगा है. खुद वाराणसी के मंडलायुक्त ने ऐसी किसी भी खबर का खंडन करते हुए यह बताया था कि देश के अन्य मंदिरों के तुलनात्मक अध्ययन के साथ इस तरह की चर्चा मंदिर बोर्ड की मीटिंग में उठी थी, न कि इसपर कोई फैसला लिया गया था. 

जिला और मंदिर प्रशासन के खंडन के बाद अब विश्वनाथ मंदिर प्रशासन एक्शन के मूड में आ गया है और इस पूरे मामले को अफवाह बताते हुए इसकी लिखित शिकायत मंदिर के पीआरओ अरविंद शुक्ला ने संबंधित चौक थाने में कर दी है. जिसके बाद चौक थाने की पुलिस ने कुल 9 लोगों के खिलाफ नामजद और अन्य अज्ञात के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120(B) 153(A) 295 और 506 के अलावा आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है. FIR में मुख्य रूप से अजय शर्मा, आशीष धर, रति हेगड़े, विक्रम, भवतेश शर्मा, आरती अग्रवाल और हेमा सहित कुल 9 लोग है जबकि कई अज्ञात शामिल है. 

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वहीं इस पूरे मामले पर वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के काशी जोन के DCP आरएस गौतम ने बताया कि काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने मंदिर में स्पर्श दर्शन के नाम पर अफवाह फैलाने के संबंध में चौक थाने में एक प्रार्थना पत्र दिया था. जिसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है और साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई संपादित कराई जा रही है.


 

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