
केंद्र सरकार में बुधवार को वक्फ संशोधन बिल सदन में पेश किया है. वक्फ के प्रबंधन में सुधार की मांग कोई नई बात नहीं है. वक्फ के प्रशासक, यानी मुतवल्ली की भूमिका और जिम्मेदारियों को लेकर विवाद और सुधार की मांगें ऐतिहासिक रूप से चली आ रही हैं. यह मुद्दा विभिन्न कालखंडों में बना रहा है, जो वक्फ प्रशासन की जटिलता और इसकी इस्लामी समाज में महत्ता को दर्शाता है. 1932 में यूनाइटेड प्रोविंस की मुस्लिम पब्लिक एंड चैरिटेबल वक्फ कमेटी की रिपोर्ट ने भी ब्रिटिश शासन के दौरान मुतवल्लियों की भूमिका से जुड़ी बुराइयों की ओर इशारा किया था.
ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में सुधार की मांग
भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान वक्फ प्रबंधन में सुधार की जरूरत को गहराई से महसूस किया गया था. इस दौरान सर सैयद अहमद खान जैसे प्रमुख व्यक्तित्व सुधार के लिए अग्रणी आवाज बनकर उभरे. एक प्रभावशाली विद्वान और सुधारक के रूप में सर सैयद ने माना कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में अक्षमता उनके सामाजिक लाभ की संभावनाओं में बाधा बन रही थी. उन्होंने आधुनिक प्रबंधन संरचनाओं और अधिक जवाबदेही की वकालत की ताकि इन संपत्तियों का उपयोग मुस्लिम समुदाय के लाभ के लिए उचित और प्रभावी ढंग से हो सके.
उन्होंने कहा था, "वक्फ के नियंत्रण, प्रबंधन और सुधार का सवाल भारत के मुस्लिम समुदाय का ध्यान बहुत पहले से आकर्षित करता रहा है. 1887 में ही सर सैयद अहमद खान ने ऑल इंडिया मुहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में सुधार के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था. 1888 में भी उन्होंने इस विषय पर एक और प्रस्ताव का समर्थन किया था, जबकि 1889, 1903, 1905, 1906 और 1913 में भी इसी तरह के प्रस्ताव पारित हुए. इस आंदोलन के परिणामस्वरूप सरकार ने सभी प्रांतों के मुस्लिम प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया.
अधिकारियों और गैर-अधिकारियों की बैठक में इस विषय पर चर्चा हुई और इसके परिणामस्वरूप एक विधेयक तैयार किया गया, जिसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पेश किया गया. लेकिन कुछ महीनों बाद प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया और सरकार ने युद्ध की व्यस्तताओं के कारण इस पर कोई कार्रवाई नहीं की. जनता इस विधेयक के पक्ष में थी और सभी समुदायों के प्रमुख नेताओं ने इसे कानून बनाने का आग्रह किया. अंततः यह विधेयक 1920 में एक्ट XIV ऑफ 1920 के रूप में पारित हुआ."
मुगल काल में वक्फ प्रशासन
ऐतिहासिक रूप से, मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में भी वक्फ प्रशासन को विशिष्ट नियमों द्वारा संचालित किया जाता था ताकि न्याय और समानता सुनिश्चित हो सके. अकबर के युग में वक्फ की अखंडता और उद्देश्य की रक्षा के लिए सुव्यवस्थित प्रबंधन प्रथाएं देखी गई थीं.
"वक्फ संपत्ति के दुरुपयोग ने अंग्रेज प्रशासकों को भी चिंतित किया था. बंगाल रेगुलेशन XIX ऑफ 1810 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू द्वारा एंडोमेंट्स के प्रबंधकों की नियुक्ति या संपत्तियों के प्रबंधन और निगरानी के लिए उचित प्रावधान करने की व्यवस्था की गई थी. यह दिलचस्प है कि यह रेगुलेशन सम्राट अकबर द्वारा 'आइन-ए-अकबरी' में वक्फ के प्रबंधन, नियंत्रण और निगरानी के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करता था. मद्रास और बॉम्बे प्रेसीडेंसी ने भी इसी उद्देश्य से रेगुलेशन VII ऑफ 1817 (मद्रास) और रेगुलेशन ऑफ 1827 (बॉम्बे) लागू किए. सरकार ने न केवल वक्फ की कुशलता से निगरानी की, बल्कि उन्हें उदारतापूर्वक अनुदान भी प्रदान किया."
वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में मुतव्वली की भूमिका सदियों से विवाद का विषय रही है. इस्लामी समाजों के सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में वक्फ व्यवस्था ने धार्मिक से लेकर परोपकारी उद्देश्यों तक कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं. मुतवल्ली, जो ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है, वक्फ संपत्तियों के प्रशासन का जिम्मेदार होता है और यह सुनिश्चित करता है कि संस्थापक की मंशा पूरी हो. हालांकि, इस भूमिका की आलोचना और विवादों से यह मुक्त नहीं रहा है, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल तक फैला हुआ है.
1932 की मुस्लिम पब्लिक एंड चैरिटेबल वक्फ कमेटी की रिपोर्ट में वक्फ और मुतवल्लियों की भूमिका से जुड़ी बुराइयों का उल्लेख किया गया था. इसमें बताया गया था कि कैसे मुतवल्लियों ने वक्फ संपत्तियों को बेचा या गिरवी रखा और आय को निजी जरूरतों के लिए दुरुपयोग किया. कमेटी ने अपनी टिप्पणियों को संक्षेप में कुछ इस तरह सामने रखा था कि, कुछ मामलों में मुतवल्लियों ने वक्फ संपत्तियों को बेच दिया या गिरवी रख दिया. यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि कितनी संपत्ति का हस्तांतरण हुआ, लेकिन यह काफी मात्रा में है.
कई मामलों में वक्फ की आय का दुरुपयोग किया गया और इसे मुतवल्लियों ने अपनी निजी जरूरतों के लिए खर्च किया. यह समस्या व्यापक है और कई लोगों ने इसकी पुष्टि की है.
बहुत कम मुतवल्ली वक्फ के नियमित और सटीक लेखा-जोखा रखते हैं. संदेह और जांच से बचने के लिए कई चालाकी भरे तरीके अपनाए जाते हैं. कुछ मामलों में दोहरे खाते रखे जाते हैं, जिनमें से एक जनता के लिए होता है, जबकि अन्य में फर्जी प्रविष्टियां होती हैं.
1923 का मुस्लिम वक्फ एक्ट अपने घोषित उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहा है. इस एक्ट में इसके प्रावधानों को लागू करने की कोई व्यवस्था नहीं है. मुतवल्लियों द्वारा दाखिल खातों की ऑडिट तो होती है, लेकिन बहुत कम ऑडिटर वक्फ की आय या इसके प्रशासन की गहराई से जांच करते हैं. जिला जजों के पास भी इन खातों की विश्वसनीयता की जांच के लिए समय नहीं होता. इस तरह, एक्ट के उद्देश्य को खत्म करने में यह नाकाम रहा.
कई मामलों में मुतवल्लियों ने वक्फ को अपनी निजी संपत्ति की तरह माना और इसके मूल के बारे में पूछताछ को अपने अधिकारों में हस्तक्षेप माना.
कमेटी की टिप्पणियां
कमेटी ने वक्फ प्रबंधन के तरीकों पर अपनी जांच के नतीजों को इस तरह संक्षेप में प्रस्तुत किया: "हम मानते हैं कि कुछ वक्फ अच्छे ढंग से संचालित होते हैं और उनके मुतवल्ली वक्फ के उद्देश्यों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, लेकिन हम इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मजबूर हैं कि बहुत सारे वक्फ की स्थिति अत्यंत असंतोषजनक है और इसमें तत्काल सुधार की जरूरत है."
कमेटी ने कई गवाहियों और राय का हवाला दिया, सर तेज बहादुर सप्रू ने कहा, "मैंने अपनी पेशेवर क्षमता में कई वक्फ मामलों में हिस्सा लिया और मेरा मानना है कि हिंदू और मुस्लिम ट्रस्टी दोनों ही चैरिटेबल ट्रस्टों के प्रबंधन में समान रूप से खराब हैं." उन्होंने एक उदाहरण दिया कि एक बड़े मामले में 70% आय कभी भी वक्फ के उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं हुई.
जस्टिस नियामतुल्लाह ने कहा, "मुझे विश्वास है कि कई मुस्लिम वक्फ ठीक से संचालित नहीं हो रहे हैं और उनकी आय का दुरुपयोग हो रहा है." जस्टिस सर शाह मुहम्मद सुलेमान ने कहा, "आम तौर पर वक्फ के उद्देश्यों के लिए जो आय खर्च होनी चाहिए, वह पूरी तरह खर्च नहीं होती. मुझे डर है कि मुतवल्लियों द्वारा दुरुपयोग के मामले हैं." कई मुतवल्लियों और प्रबंधकों के बयानों से यह स्पष्ट हुआ कि वे ट्रस्ट के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का उल्लंघन कर रहे हैं.
वर्तमान में सुधार की मांग
आजकल, सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए वक्फ की क्षमता के बारे में बढ़ती जागरूकता के कारण सुधार की मांग फिर से जोर पकड़ रही है. मजबूत नियामक ढांचे और तकनीक का एकीकरण वक्फ प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए आवश्यक माना जा रहा है. यह विकास वक्फ प्रशासन को समुदाय के विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए एक प्रभावी उपकरण में बदल सकता है.